Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


छत्तीसगढ़ राज्य में, डीएमएफ की राशि के संग्रहण, में हर साल आ रही है कमी

  नई दिल्ली, छत्तीसगढ़। असल बात न्यूज़।।  देश के खनन प्रभावित जिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठान के मद से विकास और कल्याण के कार्यक्रम शुरू किए ...

Also Read

 


नई दिल्ली, छत्तीसगढ़।
असल बात न्यूज़।। 

देश के खनन प्रभावित जिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठान के मद से विकास और कल्याण के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। खनिजों के उत्खनन से उन प्रभावित इलाकों में जो रॉयल्टी आती है उसमें से 60% राशि का उपयोग अधिक प्रभावित क्षेत्रों तथा 40% राशि का उपयोग अन्य प्राथमिकता गतिविधियों पर खर्च करने में किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में डीएमएफ की राशि के संग्रहण में आश्चर्यजनक तरीके से लगातार कमी दिखाई दे रही है। वित्त वर्ष 2019 के दौरान इस मेल के अंतर्गत लगभग 3913 करोड का संग्रह किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2021 की इसी अवधि के दौरान इस मद में लगभग 2119 करोड़ रुपए संग्रह किया जा सका है। इसके पहले के दो वित्तीय वर्षों में यह राशि और भी कम संग्रहित हुई है।

 कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी के द्वारा  राज्यसभा में आज एक प्रश्न पर दिए गए लिखित उत्तर में उक्त जानकारियां सामने आई हैं।इस उत्तर में उन्होंने विभिन्न राज्यों के द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन के तहत एकत्रित राशि का विवरण भी दिया है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में डीएमएफ की राशि के संग्रहण में हर साल कमी, उतार-चढ़ाव आता दिख रहा है। 

उन्होंने उत्तर में बताया है कि  केंद्र सरकार ने 16.09.2015 को   एमएमडीआर अधिनियम की धारा 20ए के तहत  प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के लिए निर्देश जारी किए और दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसे जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) द्वारा विकास और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए लागू किया जा रहा है। 

खनन प्रभावित क्षेत्रों में इसके अलावा, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9बी और धारा 15(4) राज्य सरकारों को राज्य में जिला खनिज फाउंडेशन की संरचना, कार्यों और कामकाज को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया  है।

दिशानिर्देशों में यह सुनिश्चित करने के लिए डीएमएफ निधियों की वार्षिक लेखापरीक्षा की भी परिकल्पना की गई है कि इन निधियों का उपयोग संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए डीएमएफ नियमों के अनुसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, हर साल, डीएमएफ को वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए अपनी गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी होती है और इसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखना होता है।

वित्त वर्ष 2022-23 तक डीएमएफ के तहत राशि का विवरण

 

क्र.सं.

 

राज्य 

रुपये में संग्रह। करोड़

मार्च 2019 तक

 

वित्त वर्ष 2019-20

 

FY2020-21

 

FY2021-22

 

FY2022-23

1

आंध्र प्रदेश

697.85

254.98

263.86

278.55

12.17

2

छत्तीसगढ

3913.22

1374.55

1456.18

2199.52

1058.09

3

गोवा

187.44

4.30

27.49

6.70

0.00

4

गुजरात

535.45

164.99

192.01

230.57

114.80

5

झारखंड

4002.16

1492.51

1038.38

1768.32

2381.63

6

कर्नाटक

1435.80

492.36

556.80

825.15

321.22

7

महाराष्ट्र

1251.83

606.38

517.46

648.64

763.12

8

मध्य प्रदेश

2243.07

795.69

821.22

1009.86

591.76

9

ओडिशा

6905.49

3079.28

2528.59

5393.97

2487.78

10

राजस्थान Rajasthan

2685.63

1050.42

1055.75

1320.00

1115.14

1 1

तमिलनाडु

448.21

195.05

153.42

174.27

111.15

12

तेलंगाना

2422.89

389.07

209.84

314.45

46.95

13

असम

66.44

16.35

6.03

5.67

9.19

14

बिहार

50.88

24.23

16.27

9.10

7.55

15

हिमाचल प्रदेश

111.07

38.11

40.97

45.83

26.49

16

जम्मू और कश्मीर

25.31

6.52

2.81

8.96

4.49

17

केरल

14.16

9.45

10.83

4.94

5.72

18

मेघालय

33.80

16.55

16.20

6.40

3.41

19

उत्तराखंड

45.79

42.09

68.92

84.38

57.05

20

उत्तर प्रदेश

427.34

256.35

225.30

247.27

98.87

21

पश्चिम बंगाल

26.16

22.00

18.61

21.42

26.53

22

पंजाब

0.00

0.00

31.76

101.53

17.66

23

हरियाणा

0.00

0.00

0.00

42.51

0.00

 

कुल

27529.99

10331.22

9258.71

14748.00

9260.79