दुर्ग। असल बात न्यूज़।। अठारह वर्ष से कम उम्र के बालक के साथ कृकृत्य करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास की सज...
दुर्ग।
असल बात न्यूज़।।
अठारह वर्ष से कम उम्र के बालक के साथ कृकृत्य करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभी रुको ₹10000 अर्थदंड भी अदा करना होगा अन्यथा एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। चतुर्थ एफटीएससी विशेष न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग श्रीमती संगीता नवीन तिवारी के न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377,342 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के मामले में यह सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियुक्त को ₹10 हजार रुपए का अर्थदंड भी अदा करना होगा। यह मामला आरक्षी केंद्र जामुल भिलाई का 15 मई 2019 का है। अभियुक्त सहदेव की पत्नी और बच्चे घटना के दिन घर पर नहीं थे और उस दिन वह पीड़ित को अपने घर बुलाकर ले गया था और विरोध करने के बावजूद उसने उसके साथ जबरदस्ती क्रकृत्य किया।
%20(5).jpeg)

"
"
" alt="" />
" alt="" />


