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राजधानी रायपुर की तरह दुर्ग जिले में भी लाक डाउन की अवधि 17 मई की सुबह 6:00 बजे तक बढ़ाई गई

  रायपुर दुर्ग। असल बात न्यूज। 0  विशेष संवाददाता  रायपुर जिले में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद यहां भी बहुत कुछ यही अनुमान लगाया जा रह...

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 रायपुर दुर्ग। असल बात न्यूज।

0  विशेष संवाददाता 

रायपुर जिले में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद यहां भी बहुत कुछ यही अनुमान लगाया जा रहा था, अटकले लगाई जा रही थी  कि दुर्ग जिले में भी कमोबेश उसी तरह से लॉकडाउन की अवधि में बढ़ोतरी की जा सकती है और करीब-करीब वैसा ही किया गया है। दुर्ग जिले में भी रायपुर जिले के समान ही lockdownकी अवधि 17 मई की सुबह 6:00 बजे के लिए बढ़ा दी गई है। यहां पिछले 6 अप्रैल से लगातार lockdown जारी है। कोरोना के संक्रमण के खतरनाक तरीके से फैलाव तथा उससे हो रही मौतों को नियंत्रित करने रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लॉक डाउन की अवधि बढ़ा देने के बाद जिले की चारों तरफ की सीमाएं आगामी 17 मई तक पूर्णता सील रहेंगी। बाजार, दुकाने, shopping mall, जिम, स्विमिंग पूल पूर्णता बंद रहेंगे। 

कोरोना के संक्रमण के फैलाव के मामले में रायपुर जिला और दुर्ग जिले के हालात करीब-करीब बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों ही जिलों में कोरोना के संक्रमण के फैलाव में पिछले सात, 8 दिनों के अंदर  काफी कुछ कमी आई है लेकिन इसे पूर्णता नियंत्रित करने लॉक डाउन की अवधि में बढ़ोतरी करने की जरूरत समझी गई है।

लोगों के लंबे दिनों तक lockdown से पीड़ित रहने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि इस बार lockdown में कुछ छूट दी जाएगी लेकिन जो आदेश जारी हुआ है उसमें कोई रियायतें  नहीं है।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दुर्ग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में दुर्ग जिले की चारों तरफ की सीमाएं पूर्णता सील रहेंगी।इस दौरान वाहन मरमत, पंचर सुधार, स्टेशनरी, laundry services, पैकेजिंग, आटाचक्की इत्यादि खुली रहेगी। गली, मोहल्लो एवं कॉलोनियों में स्थित किराना दुकान खुली रह सकेंगी।इस अवधि में प्रत्येक रविवार को पूर्ण lock down रहेगा।इस दौरान सिर्फ अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप इत्यादि के ही खोलने की अनुमति रहेगी। पंखा कूलर एसी को होम डिलीवरी कर बेचा जा सकेगा तथा पलंबर और बिजली मिस्त्री को घर में जाकर काम करने  की अनुमति रहेगी।

इस दौरान शराब दुकानें बार पूर्णता बंद रहेंगे। सभी बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हाल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून, ब्यूटी पार्लर तथा जिम इत्यादि पूर्णता बंद रहेंगे। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक, पर्यटन स्थल तथा पार्क इस अवधि के दौरान आम जनता के लिए पूर्णता बंद रहेंगे।

ई-कॉमर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं के लिए कोरियर सर्विस की अनुमति रहेगी।