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सूरजपुर और धमतरी जिले में 15 तक तथा बेमेतरा और महासमुंद जिले में 17 तक लॉक डाउन,अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ रविवार को पूर्णतः रहेगा लाॅकडाउन,विभिन्न जिलों में कुछ गतिविधियों में दी गई ढील

  जिले मे अब 17 मई 2021 सवेरे 06 बजे तक लाॅकडाउन बेमेतरा /सूरजपुर/ धमतरी/ महासमुंद। असल बात न्यूज।  सम्पूर्ण बेमेतरा जिला को 05 मई 2021 प्रा...

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जिले मे अब 17 मई 2021 सवेरे 06 बजे तक लाॅकडाउन

बेमेतरा /सूरजपुर/ धमतरी/ महासमुंद। असल बात न्यूज।

 सम्पूर्ण बेमेतरा जिला को 05 मई 2021 प्रातः 06ः00 से 17 मई 2021 प्रातः 06ः00 बजे तक के लिए कंटेनमेंट जोन (लाॅकडाउन) घोषित कर दिया गया है। बेमेतरा 01 मई 2021 द्वारा क्रमशः फल, सब्जी, अण्डा एवं ग्राॅसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल, नमक एवं अन्य खाद्य सामाग्री), पेट्रोल पम्प व बैंकों को कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन करते हुये सामान्य रूप से संचालित किये जाने संबंधी आदेश पारित किये गये थे, इसी तरह स्टेशनरी, फोटोकाॅपीयर व कम्प्यूटर शाॅप को उपरोक्त निबंधनों के तहत समयावधि प्रातः 08ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक रविवार को छोड़कर प्रत्येक कार्यदिवस कार्य संचालन की अनुमति कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन करते हुये जारी की गयी थी। बेमेतरा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 05 मई 2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला बेमेतरा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध आरोपित किये गये थे।                        
     बेमेतरा जिले में कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या की समीक्षा करने पर प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि परिलक्षीत होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय द्वारा 05 मई 2021 के प्रातः 06ः00 बजे तक प्रभावशील किया गया था तथा सम्पूर्ण जिला बेमेतरा को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये थे।            
     बेमेतरा जिले के अंतर्गत उपरोक्त अवधि में लगाये गये प्रतिबंधों तथा अधिरोपित शर्तो व जिले को घोषित कंटेनमेंट जोन के परीणामों का आंकलन करने पर तथा भारत सरकार गृह मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छ.ग. शासन से प्राप्त अनुदेशों के तारतम्य में बेमेतरा जिले में कोरोना वायरस का चेन तोड़ने करने पुनः बेमेतरा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
     
         दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित ऐपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन   कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद, इस अवधि में बेमेतरा जिले की सम्पूर्ण सीमायें पूर्णतः सील रहेंगी। इस अवधि में कृषि क्षेत्र, बीज उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी एवं उनकी मरम्मत के लिए दुकानांे व गोदामों को खुलने व उर्वरक ट्रकों की आवाजाही प्रातः 06ः00 बजे से अपरान्ह 02ः00 बजे तक अनुमति रहेगी। किराना सामाग्री, ग्राॅसरी की होम डिलीवरी प्रातः 06ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर्स/चलित ठेला/पिकअप/मिनी ट्रक एवं अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। दैनिक आवश्यकताओं के सामाग्री की होम डिलीवरी बिना दुकान खोले की जा सकेगी तथा सुपर मार्केट में स्थित दुकाने इस अवधि में नहीं खुलेगी अर्थात बंद रहेगी। बैंक और डाकघर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सभी प्रकार के व्यवसायिक लेन-देन के लिए खुलने के लिए अनुमति होगी, परंतु इन संस्थानों में कोरोना प्रोटोकाॅल का पूर्णतः पालन पूर्ववत आदेशों के अनुरूप करना आवश्यक होगा। डाक/डाक सेवायें (कोरियर) के लिए अनुमति होगी, परंतु ई-काॅमर्स की सेवायें बंद रहेंगी। इलेक्ट्रीशियन/प्लम्बर/ऐसी, कूलर मैकेनिक/सेनेटरी फिटिंग की घरेलू सेवायें तथा इनकी मरम्मत की अनुमति होगी, परंतु इनसे संबंधित दुकानें बंद रहेंगी। एल.पी.जी. गैस सिलेंडर की दुकानें केवल टेलिफोनिक या आॅनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहंुच सेवा उपलब्ध करायेंगे। फल, सब्जी, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली, डेयरी एवं डेयरी उत्पाद प्रातः 06ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर्स/चलित ठेला/पिकअप/मिनी ट्रक एवं अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी तथा इनसे संबंधित दुकानें बंद रहेंगी। ठेला द्वारा घुम-घुमकर समान विक्रय किया जायेगा। सभी संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 की जांच तथा पात्र व्यक्तियों को कोविड-19 का वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा सामाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06ः00 बजे से 08ः00 बजे तक सायंकालिन अखबार सायं 05ः00 बजे से 06ः30 बजे तक ही वितरण की जा सकेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध वितरण के लिए कोई पार्लर/दुकान नहीं खोले जायेंगे, केवल दुग्ध दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग व मास्क आदि का प्रयोग कर निर्धारित अवधि में दुग्ध क्रय-विक्रय किया जा सकेगा। आटा चक्की  की दुकानें प्रातः 06ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक खोले जा सकेंगे। रजिस्ट्री कार्यालय (पंजीयन विभाग) न्यूनतम कर्मचारियों के साथ टोकन सिस्टम के आधार पर (50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ) कोरोना गाईडलाईन के तहत खोलने की अनुमति होगी। आॅनलाईन, होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी। शहर (नगरीय क्षेत्र) में रेस्टोरेंट, हाॅटल का संचालन इस अवधि में नहीं होगा। अर्थात ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाईनिंग तथा टेक अवे की सुविधा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। निर्देशों का पालन न करने व अत्यधिक भीड-भाड होने पर संबंधित संस्थान सील की जा सकेगी। सभी शासकीय विभागों, लोक निर्माण, जलसंसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मनरेगा आदि के श्रममूलक कार्य निर्धारित अवधि तक चलेंगी तथापि निजी कंस्ट्रक्सन इस अवधि में नहीं होंगी तथा औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण ईकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (व्देपजम) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण की अनुमति रहेगी तथा लाॅकडाउन की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक्स तथा पशु चिकित्साल को उनके निर्धारित समयावधि में खुलने के अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों को दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। नजर के चश्मे की दुकान प्रातः 08ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन करते हुये अपना कार्य संपादन कर सकेंगे। बेमेतरा जिले के अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक व निजी कार्यालय इस अवधि में बंद रहेंगे तथापि जिन विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें कोरोना कोविड-19 के कान्टेक्ट ट्रेसिंग, एक्टीव सर्विलांस, वैक्सीनेशन तथा कोरोना जागरूकता एवं अन्य सुसंगत कार्यो हेतु लगायी गयी है वे इस प्रतिबंध से प्रभावित नहीं होंगे। टेलिफोन संचालन एवं रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशाॅप, लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामाग्री के थोक परिवहन तथा धान मिलिंग हेतु परिवहन, एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी, किन्तु चिकित्सालय व ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे। सामाग्रीयों के लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 04ः00 बजे तक की जा सकेगी। उक्त अवधि के प्रत्येक रविवार को अत्यावश्यक सेवायें (हास्पीटल, क्लीनिक, मेडिकल सेवाओं को छोड़कर) समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। कंटेनमेंट घोषित अवधि में बाजार/हाॅटल/रेस्टोरेंट/मैरिज पैलेस/माॅल क्लब, स्वीमिंग पूल/सुपर मार्केट/सभी धार्मिक स्थल/कोचिंग क्लासेस, स्कूल एवं महाविद्यालय/पान व सिगरेट, शराब की दुकाने/पर्यटन स्थल/मोबाईल शाॅप/नाई की दुकाने(सेलून)/उद्यान/मण्डी (लोडिंग-अनलोडिंग की अवधि को छोड़कर) जिम/सामुदायिक आयोजन/जुलूस, सभा, राजनैतिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। यह आदेश कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अस्पताल, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना व चैंकी, नगर पालिका/पंचायत, जनपद कार्यालय हेतु लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति, अग्निशमन, नगर पालिका सेवायें जिनमें सफाई सिवरेज तथा कचरे का डिस्पोजल भी शामिल है, पर लागू नहीं होगा। परंतु इन कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आमजनता का प्रवेश निषेध रहेगा। इस अवधि में राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा का संचालन किया जा सकेगा। कोविड केयर संेटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्व अनुसार संचालित रहेंगे। पेट शाॅप, एक्वेरियम केवल पशुचारा देने हेतु प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 09ः00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। मीडियाकर्मी अपना कार्य यथासंभव वर्क फ्राम होम से संचालित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर आने पर अपना आई.कार्ड. साथ रखेंगे तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

सूरजपुर   जिले में कोरोना पाॅजिटिव तथा उनकी मौतों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  रणबीर शर्मा ने 15 मई की रात्रि 12.00 बजे तक सम्पूर्ण जिले में लाॅकडाउन की अवधि बढाने का आदेश जारी कर दिया है। 

      आदेश में कहा गया हैं कि सूरजपुर जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिन्ता का विषय है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका एवं आंध्रप्रदेश में कोरोना के नये संस्करण का पता चला है जो बहुत ही खतरनाक है, जिसका संक्रमण इस क्षेत्र में भी फैल सकता है, इसलिए जिले की सीमा नियंत्रण, सीमा जाँच को और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता को देखते हुए सम्पूर्ण सूरजपुर जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन आशिक संशोधन करते हुए आदेश जारी किया गया है, जिसमें सूरजपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 15 मई 2021 के रात्रि 12.00 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त  अवधि में सूरजपुर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी। यह आदेश 05 मई 2021 प्रातः 06.00 बजे से लागू होगा।

जारी आदेश में कहा गया हैं कि 
       लाॅकडाउन अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजो के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र, उपकरणों की दुकानों, कृषि यंत्रों के मरम्मत की दुकान एवं गोदाम खोलने की अनुमति होगी, साथ ही उर्वरक के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मोहल्लों में संचालित केवल स्वतंत्र किराना दुकानें ही खुलेंगी (मॉल, सुपरमार्केट पर प्रतिबंध पूर्ववत् जारी रहेगा), इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ए.सी. कूलर, सेनेटरी फिटिंग जैसे घरेलू सेवायें, मरम्मत के लिए इनकी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल होम डिलीवरी के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जायेंगी। ए.सी. पंखा, कूलर की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन दुकान संचालकों को बिना दुकान खोले उपरोक्त सामग्रियों की होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी। 
     
      पेट्रोल पंप को सभी उद्देश्यों और बिना समय की पाबंदी के खोलने की अनुमति होगी। गैस ऐजेंन्सियों को नियमित रूप से खोलने की अनुमति होगी। पोल्ट्री, माँस, अण्डा, दूध और डेयरी उत्पादों की दुकानें नियमित रूप से खोलने की अनुमति होगी। आटा चक्की नियमित रूप से खोलने की अनुमति होगी। फल, सब्जी को ठेले पर रखकर फेरी लगाकर विक्रय करने की अनुमति होगी।
      
      कण्डिका 3 से 12 के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यो, लेन-देन के लिए केवल ऑनलाईन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। भूमि पंजीयन (रजिस्ट्री) कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ और टोकन प्रणाली के साथ नियमित रूप से कार्यालयीन समय में संचालित होगी। गोदामों से माल भरने एवं खाली करने के लिए समय रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक अनुमति होगी। को मॉर्बिड, गर्भवती अधिकारियो, कर्मचारियों को एक्टिव डियूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम 50 प्रतिशत स्टाॅफ के साथ केवल व्यापारिक लेन देन (सभी प्रकार के व्यापार) के लिए कार्यालयीन समय में खोलने की अनुमति होगी श्रमिकों के भुगतान शासकीय लेन-देन निविदा अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। डाक, कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी। 

      सभी प्रकार के श्रम मूलक कार्य जो विभिन्न साईट पर संचालित हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं मनरेगा आदि के कार्य संचालित रहेंगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी, सूरजपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़ भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेंगे।
      
      औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (आॅनसाईट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। एसईसीएल के खदानों के संचालन हेतु कर्मचारियों, श्रमिकों को खदानों तक पहुंचाने में प्रयुक्त बसों में सभी कर्मचारी, श्रमिक फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के निर्देश का पालन सुनिश्चित करेंगे उक्त बसों को प्रति पाली में सेनेटाईजेशन किया जाना अनिवार्य होगा।
     
      जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय तथापि टेलीकॉम, रेलवे संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेंगी, किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे। रविवार को पूर्णतरू लॉकडाउन होगा (केवल अस्पताल, लैब, दवा की दुकानें, पालतु पशुओं के चारा की दुकानें, पेट्रोल पम्प, होम डिलीवरी आईटम की दुकान को रविवार को भी खोलने की अनुमति होगी) 

लाॅकडाउन अवधि में इन पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध - 
लाॅकडाउन अवधि में दुकानें सेवायें को पूर्णतः प्रतिबंधित रखने का आदेश जारी किया गया हैं, जिसमें प्रमुख रुप से सभी प्रकार के साप्ताहिक, दैनिक बाजार, होटल एवं रेस्तरां (केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी), मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्विमिंग पुल, सुपर मार्केट, सभी धार्मिक स्थल, सभी कोचिंग क्लासेस, स्कूल एवं कॉलेज (केवल छात्रों के लिए) 8) पान, सिगरेट और तम्बाकू की दुकानें, शराब की दुकानें, सभी प्रकार के टूरिस्ट, पिकनिक स्थल, ठेले के द्वारा सड़क किनारे संचालित सभी प्रकार के खाद्यान्न सामग्री की दुकानें, (भोजनालय, चाट-फुल्की, दोसा, इडली आदि की दुकानें), नाई की दुकान, पार्क, मंडी, कंडिका क्र. 15 के अनुसार केवल माल भरने, खाली करने की अनुमति होगी), जिम (व्यायाम शाला), सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। उपरोक्त कार्यक्रमों के लिए सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसीलदार से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं कोविड-19 स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन करना होगा। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।

     आदेश में कहा गया हैं कि जिले में संचालित सभी शासकीय कार्यालय, बैंक, अर्द्धशासकीय कार्यालय में आम जनता का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, किन्तु व्यवसायिक और आपातकालीन सेवाओं के लिए अनुमति होगी। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड पर आने जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में सूरजपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, टेलीकॉम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल, पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
      

धमतरी जिले में 15 मई तक बढ़ा लाॅक डाउन, 

धमतरी जिले में राज्य में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  जयप्रकाश मौर्य ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की दर को दृष्टिगत करते हुए जनहित तथा जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तालाबंदी की तिथि में वृद्धि करते हुए इसे आगामी 15 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत तालाबंदी अवधि में रात्रिकालीन पाबंदी (नाइट कर्फ्यू) लागू रहेगी, जो शाम पांच बजे से सुबह छः बजे तक प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के बाहर नहीं घूम सकेगा। उल्लंघन करने पर दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तालाबंदी की अवधि में 09 मई 2021 रविवार को सम्पूर्ण तालाबंदी की गई है। अस्पताल प्रबंधन के अलावा सभी सेवाएं पूरी तरह स्थगित रहेंगी। जिले के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति मान्य होगी। शेष कर्मचारी घर पर बैठकर (वर्क फ्रॉम होम) कार्यालय प्रमुख द्वारा दिए गए कार्य को संपादित करेंगे। कार्यालय प्रमुख आवश्यकता पड़ने पर किसी भी शासकीय कर्मचारी को अपने कार्यालय में कार्य संपादन के लिए बुला सकते हैं। 
रजिस्ट्री कार्यालय अपने पूर्व क्षमता का 50 प्रतिशत रजिस्ट्री कर सकेंगे। आॅनलाइन टोकन प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी। प्रायवेट कोरियर सेवाएं एवं आॅनलाईन वस्तुओं की डिलिवरी करने वाली समस्त प्रतिष्ठान वस्तुओं की आपूर्ति सुबह आठ से शाम पांच बजे तक करने की छूट प्रदान की गई है। कूलर, पंखे, एसी, सेनेटरी फिटिंग की मरम्मत संबंधी कार्य केवल घर पहुंच सेवा के आधार पर किए जा सकेंगे। इसके लिए एक चौथाई शटर खोलकर सुबह आठ से 10 बजे तक मरम्मत में लगने वाली वस्तुओं की आपूर्ति की जा सकेगी। आदेश में आटा चक्की तथा अन्य फ्लोर मिल सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुली रखने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही वनोपज के परिवहन, संग्रहण और विक्रय की छूट रहेगी।
थोक अनाज, फल तथा सब्जी मंडियां सुबह छः से दस बजे तक खुली रहेंगी। थोक मंडियों से केवल चिल्हर व्यापारी ही सामग्री खरीद सकेंगे। चिल्हर व्यापारियों के अलावा अन्य किसी को भी वस्तुओं की आपूर्ति नहीं की जाएगी। थोक एवं चिल्हर मंडी के अध्यक्ष एवं सचिव मंडी में कार्यरत व्यापारियों को चिन्हांकित कर पास जारी कर सकेंगे। चिल्हर व्यापारी किसी भी परिस्थिति में सब्जी, फल मंडी अथवा अन्य किसी भी स्थल पर पसरा लगाकर सब्जियां और फल की आपूर्ति नहीं कर सकेंगे, केवल ठेले में घूम-घूमकर बेचने की अनुमति रहेगी। ठेला किसी भी स्थल में दस मिनट से अधिक खड़ा नहीं किया जाएगा। चिल्हर सब्जी, फल मार्केट पूरी तरह बंद रहेगा। चिल्हर सब्जी, फल मार्केट के 500 मीटर के आसपास कोई भी ठेला लगाकर सब्जी का विक्रय नहीं करेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पम्प (24×7) और गैस डिलिवरी सेवाएं सुबह दस से शाम पांच बजे तक संचालित रहेंगी।
जिले में सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बस, टैक्सी, आॅटो रिक्शा, बस, ई-रिक्शा इत्यादि शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के तहत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हों भी आपवादिक स्थिति में तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।
 स्वास्थ्यगत कारणों के आधार पर जिले के भीतर परिवहन हेतु डाॅक्टरों द्वारा लिखित उपचार पर्ची प्रकरण में परिवहन हेतु पास संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय से जारी किए जाएंगे। यह अधिकार जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रत्योजित किए गए हैं। यह आदेश अनुविभागीय दण्डाधिकारी की हैसियत से जारी नहीं किए जाएंगे, बल्कि वास्ते जिला दण्डाधिकारी धमतरी के नाम से जारी किए जाएंगे तथा कार्यालय का नाम भी कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी ही अंकित रहेगा। अंतर्राज्यीय परिवहन पास जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से ही जारी किए जाएंगे।
तालाबंदी अवधि में विवाह कार्य संपादित किया जा सकता है, किन्तु केवल 20 व्यक्तियों को विवाह में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विवाह कार्यक्रम में किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा भोज की अनुमति नहीं होगी। उक्त अवधि में समस्त धार्मिक स्थल एवं पूजा-अर्चना यथावत रहेगी, परंतु बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतया वर्जित किया गया है। उक्त अवधि में मस्जिदों में बाहरी व्यक्तियों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं रहेगी। यह प्रतिबंध मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरिजाघर इत्यादि सभी धार्मिक उपासना के केन्द्रों में लागू रहेगी। मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार में दस व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय का कड़ाई से पालन करेगा। मृतक का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकाॅल के तहत किया जा सकेगा। उक्त अवधि में समस्त धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल तथा पर्यटन से संबंधित सभी गतिविधियां, होटल, रिसाॅर्ट बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति अथवा फंसे हुए व्यक्तियों के लिए यह सुविधा चालू रहेगी, जिसकी सूचना होटल संचालक द्वारा स्थानीय प्रशासन को दी जाएगी।
उक्त अवधि में कोविड 19 के टीकाकरण का कार्य भी संपादित किया जा रहा है, अतः ऐसे व्यक्ति जिन्हें टीकाकरण किया जाना है, टीकाकरण के लिए सुबह नौ से शाम पांच बजे तक अपने साथ आधार कार्ड लेकर टीकाकरण केन्द्र जा सकते हैं। आधार कार्ड को ही टीकाकरण केन्द्र तक पहुंचने हेतु पास के रूप में मान्य किया जाएगा। जिले के भीतर ग्रामीण तथा नगरीय निकायों में लगने वाले सभी साप्ताहिक हाट-बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। सभी मीडिया कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों का पालन करते हुए कार्य करने की अनुमति दी गई है। उक्त कार्य में समय की पाबंदी लागू नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मीडिया कर्मी को अपने साथ पहचान पत्र रखना होगा। समाचार पत्र बांटने वाले हाॅकर को संबंधित ब्यूरो चीफ पहचान पत्र जारी कर सकेंगे।
जिले में संचालित सभी शराब दुकानें, बार तालाबंदी अवधि में बंद रहेगी। 
ऐसे अधिरोपित किया जाएगा जुर्माना -
उक्त आदेश का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति अथवा संस्थानों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आदेेश में उल्लेख किया गया है कि मास्क नहीं पहनने पर 500 रूपए, छूट अवधि के बाद घूमते पाए जाने पर 500 रूपए, होम आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन करने पर पांच हजार रूपए, प्रतिबंधित दुकानों के संचालन करते पाए जाने पर दो हजार रूपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 200 रूपए, दुकानों के भीतर सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर 500 रूपए अर्थदण्ड तय किया गया है। धनात्मक व्यक्ति द्वारा दुकान खोलने पर पांच हजार रूपए का अर्थदण्ड एवं एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। बिना डाॅक्टरी प्रिसक्रिप्शन के मेडिकल दुकान में दवा बेचने पर पांच हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदण्ड अधिरोपित करने का यह अधिकार सभी ग्रामीण तथा नगरीय निकाय, पुलिस अधिकारियों को प्रदाय किया गया है। अर्थदण्ड से प्राप्त राशि तत्काल शासकीय खजाने में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए तथा इसकी सूचना संबंधित कार्यालयों को अगले कार्यदिवस तक किसी भी परिस्थिति में देने का आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिए गए हैं।

संशोधित छूटों के साथ कुछ गतिविधियों में दी गई ढील

महासमुन्द  जिले में कोविड-19 के संक्रमण केा देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  डोमन सिंह ने पूर्व में 06 मई 2021 प्रातः 06ः00 बजे तक जिले में पूर्णतः कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, किन्तु कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या अभी भी चिन्ता का विषय है। इसके लिए उन्होंने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए सम्पूर्ण महासमुन्द जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि को व्यापक लोकहित में बढ़ाया गया है।

 होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पाॅजिटीव मरीजों को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में होम आईसोलेशन कंट्रोल रूम में 07723-222100, 07723-222101, 82693-79405 नंबरों पर आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है।