Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


breaking news, दुर्ग जिले में सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित, सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन समारोह प्रतिबंधित , जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश

  रायपुर दुर्ग।असल बात न्यूज़।  कोरोना संक्रमण के लगातार फैलाव को देखते हुए दुर्ग जिले में होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर  प्रतिबंध लगा दि...

Also Read

 रायपुर दुर्ग।असल बात न्यूज़। 

कोरोना संक्रमण के लगातार फैलाव को देखते हुए दुर्ग जिले में होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर  प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद इसके चलते लोग  सार्वजनिक तौर पर होली नहीं खेल  सकेंगे ना ही सार्वजनिक रूप से भीड़ जुटाकर होली जला सकेंगे। रेजिडेंशियल कॉलोनी में भी सार्वजनिक होली मिलन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। निज निवास पर होली मिलन में लोगों को मास्क पहनना, thermal screening तथा सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। 

छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में इस मार्च महीने के दूसरे सप्ताह से कोरोना के नए संक्रमित की संख्या लगातार वृद्धि होती जा रही है। पहले जहां 50,60 नए संक्रमित 24 घंटों के दौरान मिल रहे थे, अब 24 घंटों के दौरान प्रतिदिन 200 से अधिक नए संक्रमित मिलने लगे हैं। इस प्रदेश में दुर्ग जिला ही ऐसा जिला है जहां corona के संक्रमण की चपेट में आकर लोगों की सबसे अधिक मौत हो रही है। शासन प्रशासन के द्वारा कोरोना के संबंध में जारी guide line का पालन करने की आम लोगों से बार-बार अपील की जा रही है लेकिन ऐसे प्रयास प्रभावशाली साबित नहीं हुए हैं और कोरोना के संक्रमितो की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुर्ग जिले में प्रतिदिन कोरोना के संक्रमितो की संख्या इतनी अधिक बढ़ती जा रही है कि हालात चिंताजनक नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनो के दौरान इस जिले में corona की चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो गई है।

भारत देश में होली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है। सबसे बड़ी बात  इस त्यौहार को मनाने के लिए हर जगह लोगों की भारी भीड़ जुटती है। लोग मिलजुलकर सार्वजनिक तरीके से होलिका दहन करते हैं तथा एक दूसरे के साथ मिलकर रंग गुलाल खेलते हैं। असल में यह त्योहार एक दूसरे से परस्पर मुलाकात, मेलजोल तथा मिलजुल कर खुशियां मनाने का त्यौहार ही है। जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए होली के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों पर फिलहाल रोक लगा दी है।

जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के द्वारा जारी आदेश के अनुसार जारी आदेश का उल्लंघन करने वालो पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के द्वारा जिस तरह का आदेश जारी किया गया है उसे देख कर लग रहा है कि फिलहाल यह आदेश होली के परिप्रेक्ष्य में जारी किया गया है। इस आदेश को देखकर यह सवाल उठ रहा है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध का यह आदेश क्या सिर्फ होली के कार्यक्रमों पर ही लागू होगा अथवा दूसरे सारे सार्वजनिक समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। अभी दुर्ग जिले में विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और इस दौरान राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है।राजनीतिक दलों के द्वारा बैठकों के साथ में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें भीड़ जुट ती है। क्या इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम भी प्रतिबंधित होंगे, यह फिलहाल अभी अस्पष्ट  है ?

होली को लेकर जारी प्रशासनिक निर्देश 28 मार्च से 5 अप्रैल तक प्रभावशील 


ताजा खबर के अनुसार जिला प्रशासन के द्वारा होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगाया गया प्रतिबंध 28 मार्च से 5 अप्रैल तक लागू होगा। इस दौरान सार्वजनिक रूप से होली खेलने तथा होली जलाने पर कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं।

जिले में कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने आम जनता को होली त्यौहार मनाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किया गया हैं । जो 28 मार्च 2021 से रंगपंचमी  5 अप्रैल 2021 तक प्रभावशील  रहेगा।