रायपुर,कवर्धा, । असल बात न्यूज।

भवन अथवा भूखंड खरीद में दस्तावेज काफी अहम होते हैं। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं जिनमें प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी हो जाती है। आमतौर पर लोग पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई घरप्लॉट या दुकान खरीदने में लगा देते हैं। ऐसे में अगर उनके साथ धोखा हो जाए फिर वह कहीं के नहीं रह जाते। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय कबीरधाम के सहायक संचालक ने एक एडवाइजरी की है।
नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय कबीरधाम के सहायक संचालक ने बताया कि भवन अथवा भूखंड खरीदने के पूर्व बिल्डरकॉलानाईजरभूखंडभवन विक्रेतासहकारी समिति अथवा अर्द्धशासकीय संस्थाओं में निम्न दस्तावेजों की मांग कर आवश्यक जांच कर लें एवं वैद्य पाए जाने पर भवनभूखंड क्रय करने की कार्यवाही करें।
उन्होंने बताया कि बिल्डर या संस्था का नगर निगम/नगर पालिका अथवा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी कॉलोनाईजर रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूमि क्रय संबंधी दस्तावेजनगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास (एप्रूव लेआउट) की प्रति एवं उसमें भूखंड की स्थितिनगर निगम/नगर पालिका/अनुविभागीय अधिकारी-राजस्व द्वारा जारी कॉलोनी विकास की अनुमति क्रमांक एवं दिनांक सहित उल्लेख होना चाहिए। इसी प्रकार शासन के राजस्व विभाग के भू-व्यपवर्तन प्रमाण पत्रकॉलोनी अथवा समूह आवास की स्थिति में नगर पालिक निगम/नगर पालिका/नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण अनुज्ञा एवं विक्रेता के पक्ष में नवीनतम बी-की प्रति होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि स्वीकृत अभिन्यास में आरक्षित 15 प्रतिशत ई. डब्ल्यू. एस. भूमिस्कूलउद्यान हेतु आरक्षित भूमि बंधक भूखंड/बंधक फ्लैट न खरीदें। कृषि भू-उपयोग वाली भूमि का आवास मद में उपयोग नहीं किया जा सकता है तथा अवैध प्लाटिंग की भूमि भी न खरीदें।