सभी प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने वाले होटलों , रेस्टोरंेट को राज्य सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन की वेबसाइट में पंजीकरण कराना अनिवार्य...
सभी प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने वाले होटलों,रेस्टोरंेट को राज्य सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन की वेबसाइट में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह वेबसाइट ताजा अपग्रेड की गई है जिससे पंजीकरण आसान होगा।
रायपुर। असल बात न्यूज़।
राज्य शासन की खाद्य एवं औषधि प्रशासन की वेबसाइट को अपग्रेड किया गया है जिससे खाद्य सामग्रीा विक्रय करने वालों को आसानी होगी। विशेष सचिव डाॅ सी आर प्रसन्ना ने इस संबंध में आज बैठक ली।
सभी प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने वाले होटलों,रेस्टोरंेट को इस वेबसाइट में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। वेबसाइट अपग्रेड हो जाने से पंजीकरण में आसानी होगी। ऐसे व्यापारी जिनकंुा वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है उन्हे वेबसाईट एफओएससीओएस.एफएसएसएआई,जीओवी.इन मे 100 रूपऐ के मामूली शुल्क में पंजीकरण कराना होगा। इससे अधिक टर्न ओवर वाले विक्रेताओं को लाइसेंस लेने का नियम है जिसका शुल्क 2हजार प्रति वर्ष है। बैठक में उप संचालक श्री के डी कुंजाम सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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