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Covid-19 को रोकने सख्त lockdown, संपूर्ण रायपुर जिले में 21 सितंबर से 28 सितंबर तक lockdown

प्रदेश में कोरोनावायरस, के संक्रमण के फैलाव के सबसे बड़े, हॉटस्पॉट बन चुके राजधानी रायपुर, में 21 सितंबर से lockdown लगाया जा रहा है। इससे प...

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प्रदेश में कोरोनावायरस, के संक्रमण के फैलाव के सबसे बड़े, हॉटस्पॉट बन चुके राजधानी रायपुर, में 21 सितंबर से lockdown लगाया जा रहा है। इससे पहले राजधानी रायपुर के पड़ोसी जिले, याने दुर्ग जिले, में एक दिन पहले  20 सितंबर से lockdown लागू हो रहा है। राजधानी रायपुर के शहरी इलाकों  में सघन आबादी वाली बस्तियां काफी अधिक है जहां कोरोना के संक्रमण का फैलाव काफी तेज गति से हुआ है।इन इलाकों में मौतों का आंकड़ा भी काफी चिंताजनक है। यहां, अभी तक 26 हजार से अधिक कोविड-19 के positive पाए गए हैं। प्रतिदिन लगभग 900 से 1000 तक मरीज मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि संपूर्ण रायपुर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने,  lockdown से कोविड-19 की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने में सफलता मिलेगी। राजधानी रायपुर में इसके पहले भी दो बार lockdown लगाया जा चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश का सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव राजधानी रायपुर में मिला।निश्चित रूप से राजधानी होने के फलस्वरूप यहां बाहर से आने- जाने वाले लोगों की संख्या भी काफी अधिक है।

रायपुर। असल बात न्यूज़।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर डॉ एस भारती दासन ने lockdown का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार इस अवधि के लिए रायपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्र को containment zone घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की सभी सीमाएं पूर्णता सील रहेगी। मेडिकल दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। यह दुकाने  निर्धारित समय में खुलेंगी लेकिन मेडिकल दुकान संचालकों से दवाओं के होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देने को कहा गया है। पेट्रोल पंप संचालक केवल, शासकीय वाहन तथा शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पी ओ एल प्रदान करेंगे। अन्य सभी वाहनों को पी ओ एल प्रदान करना  प्रतिबंधित किया गया है।

दुग्ध पार्लर में दूध के वितरण की समय अवधि सुबह 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक एवं संध्या 5:00 बजे से 6:30 बजे तक निर्धारित की गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान , पार्लर नहीं खोले जाएंगे। दुकान पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समय अवधि में केवल दूध विक्रय किया जा सकेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल टेलिफोनिक या ऑनलाइन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे। जिले की समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णता बंद रहेंगे।



रायपुर जिले में सभी केंद्रीय, शासकीय अर्ध शासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे। कोई भी सभा जुलूस का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में रायपुर जिले से बाहर जाने के लिए ई पास के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। मीडिया कर्मी, यथासंभव work-from-home द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। 20 सितंबर, रविवार के लिए पूर्व में जारी संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश को शिथिल किया गया है। इस दिन आम दिनों की तरह व्यवसायिक व अन्य गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी गई है।

इस दौरान आपात स्थिति में यात्रा करने की जरूरत पड़ने पर चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दोपहिया वाहनों में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी इस निर्देश का उल्लंघन करने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अत्यावश्यक सेवाएं पूर्ववत जारी रहेगी। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

माना जा रहा है कि राजधानी रायपुर में पूर्व में लगाए गए दोनों  lockdown की अपेक्षा यह lockdown अधिक सख्त रहेगा। इस दौरान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगी।

                                

                                         असल बात न्यूज़

                                          रायपुर ब्यूरो