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मरवाही को नगर पंचायत बनाने अधिसूचना जारी,

  मरवाही को नगर पंचायत बनाने अधिसूचना जारी, दावा के लिए 30 दिनों का समय रायपुर, असल बात न्यूज़.  छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही...

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 मरवाही को नगर पंचायत बनाने अधिसूचना जारी, दावा के लिए 30 दिनों का समय

रायपुर, असल बात न्यूज़.

 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के मरवाही को नगर पंचायत गठित करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसका राजपत्र में प्रकाशन 18 अगस्त 2020 को किया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार मरवाही नगर पंचायत में ग्राम पंचायत मरवाही, लोहारी और कुम्हारी की संपूर्ण सीमाओं को शामिल किया गया है। इस संबंध में आगामी 30 दिनों के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा व्यक्ति अपनी आपत्ति, सुझाव कलेक्टर गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकता है।


गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मरवाही के नागरिकों से चर्चा करते हुए मरवाही को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करते हुए मरवाही को नगर पंचायत का दर्जा देने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।