दो हजार रुपये के नोट वापस लेने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, याचिकाकर्ता ने की यह मांग

 

नई दिल्ली:  दो हजार रुपये की नोट वापस लेने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) पहुंच गया है. दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर RBI और SBI के नोटिफिकेशन को निष्क्रिय घोषित करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया कि बिना किसी मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के 2000 के नोट बैंक में जमा न किए जाने का फैसला मनमाना, तर्कहीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है. बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल की है.