गर्भपात कराने में सहयोग करने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में रहने के बाद महिला पटवारी निलंबित

 रायपुर ।

असल बात न्यूज़।। 

गर्भपात कराने में सहयोग करने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में रहने के बाद महिला पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। जिला कलेक्ट्रेट रायपुर ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और मामले में आज निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार  यहां थाना बसंतपुर में एट्रोसिटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 2, एन 315 34 के तहत अपराध  कायम हुआ था जिसमे मुख्य आरोपी संबंधित महिला पटवारी का भाई है। मामले में संबंधित महिला पटवारी पर गर्भपात कराने में सहयोग करने का आरोप है। सक्षम न्यायालय के द्वारा मामले में आरोपी महिला पटवारी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था और अभी पिछले 24 अप्रैल को उसकी रिहाई हुई है।

जिले के अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पंचभाई ने बताया है कि यह गंभीर और संवेदनशील मामला है।  मामले में नियमानुसार  कार्रवाई की जा रही है।