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1 माह में कभी भी करें आवेदन, बेरोजगारी भत्ता एक अप्रैल से ही मिलेगा - CM भूपेश

  रायपुर. प्रदेश के बेरोजगारों के लिए आज का दिन खास है। आज से राज्य में बेरोजगारी भत्ता प्रारंभ हाे रहा है। इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघे...

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रायपुर. प्रदेश के बेरोजगारों के लिए आज का दिन खास है। आज से राज्य में बेरोजगारी भत्ता प्रारंभ हाे रहा है। इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके बेरोजगारी भत्ते को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्रैल माह में किसी भी दिन किए गए आवेदन पर भत्ता 1 अप्रैल से ही भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री ने लिखा कि हमारा हाथ, युवाओं के साथ हैं।प्रदेश में शनिवार यानी आज 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू हो रही है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को हर माह ढाई हजार रुपए का भुगतान सीधे उनके अकाउंट में किया जाएगा। इसके अलावा बेरोजगारों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और साथ ही उन्हें रोजगार देने में सरकार मदद करेगी। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदक के पूरे परिवार की आय सालाना ढाई लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ।
पात्रता का यह हाेगा पैमाना
बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो। बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक के परिवार के एक से अधिक सदस्य यदि पात्रता की शर्ताें को पूरा करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी उम्र अधिक हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन करने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र किया जाएगा। उम्र और रोजगार पंजीयन की तिथि, दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो।

इनकाे नहीं मिलेगा भत्ता

आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो वह योजना के लिए अपात्र हो जाएगा। पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। साथ ही ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हजार रुपए या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य भत्ते के लिए अपात्र होंगे। साथ ही इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।