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अनुपस्थित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस,संभाग आयुक्त दुर्ग ने किया अनुविभागीय अधिकारी बेरला एवं तहसीलदार कार्यालय बेरला का औचक निरीक्षण

 *संभागायुक्त ने किया बेरला  अनुविभाग का औचक निरीक्षण   दुर्ग,बेमेतरा । असल बात न्यूज़।।   संभाग आयुक्त दुर्ग संभाग श्री महादेव कावरे द्वारा...

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 *संभागायुक्त ने किया बेरला  अनुविभाग का औचक निरीक्षण

 

दुर्ग,बेमेतरा ।

असल बात न्यूज़।।  

संभाग आयुक्त दुर्ग संभाग श्री महादेव कावरे द्वारा  बेमेतरा जिले के अनुविभाग बेरला अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी बेरला एवं तहसीलदार कार्यालय बेरला का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसील कार्यालय बेरला  में लंबित राजस्व प्रकरणों का अवलोकन किया जहां  83 प्रकरण लंबित पाए गए। इसी प्रकार न्यायालय नायब तहसीलदार श्री रविंद्र कुर्रे के न्यायालय के निरीक्षण में  94 प्रकरण एवं न्यायालय नायब तहसीलदार श्री योगेश राजपूत के न्यायालय में कुल 53 प्रकरण लंबित पाए गए। संभागायुक्त ने इस पर संबंधित तहसीलदार श्री मनोज गुप्ता एवं नायब तहसीलदारों को लंबित प्रकरण में त्वरित कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिया है। 

 *सभी कर्मचारी समय पर हो कार्यालय में उपस्थित -

संभागायुक्त श्री कावरे ने कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी बेरला में निरीक्षण के दौरान कर्मचारी श्री आर्यन सेन, सहायक ग्रेड 3 को अनुपस्थित पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया साथ ही समस्त कर्मचारियों को कार्यालय समय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहने के सख्त निर्देश दिए।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी बेरला में संधारित कैश बुक जुलाई माह पश्चात अद्यतन नही पाए जाने पर संभागायुक्त श्री कावरे द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई एवं 07 दिवस के भीतर इसे पूर्ण करने के निर्देश दिए।

 *पंजीयों को करे अद्यतन -* 

  संभागायुक्त ने संधारित पंजीयो का अवलोकन किया, जहां उन्होंने अभिलेख पास बुक अद्यतन नहीं पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की एवं डब्ल्यूबीएन शाखा में सी 2 एवं अ 5 पंजी संधारित नहीं पाया गया एवं कैश बुक में विविध मद की राशि लगभग 1 करोड़ 92 लाख का भुगतान नही किए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित तहसीलदार श्री मनोज गुप्ता को इस हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया।

 *आम जनता एवं अधिवक्ताओं से न्यायालयीन प्रक्रिया के संबंध में की चर्चा

संभागायुक्त श्री कावरे ने निरीक्षण के दौरान कार्यालय में उपस्थित आम जनता से उनकी समस्याओं के संबंध में चर्चा की जिस पर ग्राम पंचायत अकोली के रहने वाले श्री मनोज कुमार द्वारा फौती नामांतरण हेतु आवेदन विगत दिवसों से लंबित होना बताया जिस पर संभागायुक्त ने संबंधित नायब तहसीलदार को तीन दिवस के भीतर प्रकरण की जांच कर की गई कार्यवाही से अवगत कराए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार संभागायुक्त ने उपस्थित अधिवक्ताओं से न्यायालयीन प्रक्रिया के संबंध में अधिवक्ता श्री शरद तिवारी श्री दिलीप साहू श्री नंदकुमार साहू एवं श्री अनिल कुमार तिवारी से  चर्चा की।