पोक्सो एक्ट में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को बीस साल की सजा

 

दुर्ग ।

असल बात न्यूज़।। 

      00 विधि संवाददाता 

पोक्सो एक्ट में अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त की उम्र सिर्फ 21 साल है तथा उसे गरीब परिवार का बताया गया है। आरोप है कि वह शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता का शारीरिक शोषण कर रहा था। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीएससी दुर्ग श्रीमती संगीता तिवारी के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है।  घटना मई 2022 की है जिसमें न्यायालय ने तेजी से सुनवाई करते हुए सिर्फ एक साल के भीतर फैसला सुना दिया है। 

 अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत मामले के तथ्य इस प्रकार है कि मामले में पीड़िता के पिता के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोपी, पीड़िता को उसके माता-पिता की  सहमति के बिना पर लाकर शादी का प्रलोभन देकर उनके विधि संरक्षण से भगा ले गया था। अभियोक्त्री की आमगांव महाराष्ट्र से बरामदगी की गई और वही से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता 16 वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय बालिका है।

अभियुक्त को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत यह सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अभियुक्त का यह अपराध है सिर्फ राज्य शासन के प्रति अपराध नहीं है वरन समाज के प्रति भी अपराध है। ऐसे में दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को न्यूनतम सजा देना उचित नहीं माना गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक  संतोष कसार ने पक्ष रखा।


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