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बहुचर्चित रावलमल जैन हत्याकांड मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ दोषसिद्ध पाया गया, दंडादेश पर शाम को 4:00 बजे आएगा न्यायालय का फैसला

  रावल मल जैन हत्याकांड मामले में सभी आरोपी दोषी पाए गए, खुले न्यायालय में सुनाया गया फैसला, दंड आदेश पर फैसला सुरक्षित, शाम 4:00 बजे आ जाएग...

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 रावल मल जैन हत्याकांड मामले में सभी आरोपी दोषी पाए गए, खुले न्यायालय में सुनाया गया फैसला, दंड आदेश पर फैसला सुरक्षित, शाम 4:00 बजे आ जाएगा दंड आदेश पर फैसला

00 मुख्य अभियुक्त संदीप जैन, सजा सुनकर न्यायालय कक्ष में गिर पड़ा

दुर्ग ।

असल बात न्यूज़।।  

    00  विधि संवाददाता  

दुर्ग जिले के बहुचर्चित रावलमल जैन हत्याकांड मामले जिसकी ओर पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर के तमाम लोगों की भी नजर लगी हुई है,में न्यायालय का फैसला आ गया है। न्यायालय ने प्रकरण में सभी आरोपियों को दोष सिद्ध पाया है। इस मामले में विशेष न्यायाधीश दुर्ग शैलेश कुमार तिवारी के न्यायालय में विचारण चल रहा है। न्यायालय ने प्रकरण में सभी आरोपियों को दोषसिद्ध पाया है। न्यायालय के द्वारा इसमें आज,शाम को 4:00 बजे  दंड पर आदेश सुना दिया जाएगा।  

विशेष न्यायाधीश शैलेश कुमार तिवारी के न्यायालय के द्वारा मामले में सभी आरोपियों को दोषी  पाया गया है। न्यायालय के द्वारा इस प्रकरण में आज फैसले की तारीख तय की गई थी। जिसके बाद लाखों  लोगों की नजर इसके फैसले की ओर लगी हुई थी। प्रकरण में रावलमल जैन और उनकी धर्मपत्नी की 1 जनवरी 2018 को उनके ही घर पर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। इस प्रकरण में उनके पुत्र संदीप जैन को ही मुख्य आरोपी बनाया गया है। न्यायालय के समक्ष इस मामले में लंबी अवधि तक विचारण चला और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने आरोपी के बचाव के लिए ढेर सारे तर्क दिए। न्यायालय द्वारा  सभी आरोपियों के बचाव में अधिवक्ताओं के द्वारा  दिए गए तर्कों को बारीकी से सुना गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री शर्मा ने पक्ष रखा। 

उल्लेखनीय है कि इस मामले में फैसला जानने को लेकर दुर्ग जिले में ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों की नजर लगी हुई है। श्री रावल मल जैन समाज में प्रतिष्ठित समाजसेवी थे। 

न्यायालय के द्वारा सभी आरोपियों को दोष सिद्ध पाए जाने के बाद आरोपियों को दंड के प्रश्न पर सुना गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के अधिवक्ताओं के समक्ष न्यायालय से आग्रह किया गया है कि आरोपियों का यह प्रथम अपराध है इसलिए उन्हें कम से कम सजा दी जाए। आरोपियों को न्यायालय से कम से कम सजा देने का आग्रह किया गया है। न्यायालय के द्वारा फिलहाल फैसला शाम 4:00 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। इस मामले में न्यायालय का फैसला 5 साल बाद आया है। 

इस मामले में  दो अन्य अभियुक्तों पर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत विचारण चला है।

सजा सुनते ही संदीप जैन गिर पड़ा 

न्यायालय के द्वारा मामले में दोपहर में दोषसिद्धि पर फैसला सुनाया गया। न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध का फैसला सुनाए जाने पर अभियुक्त संदीप जैन वही न्यायालय कक्ष में कटघरे में गिर पड़ा। पुलिस के जवानों ने उसे संभाला।