दुर्ग । असल बात न्यूज़।। 00 विधि संवाददाता दुर्ग जिले के ग्राम गिरहोला में लगभग तीन साल पहले घटित दो लोगों की क्रूरतम जघन्य हत्य...
दुर्ग ।
असल बात न्यूज़।।
00 विधि संवाददाता
दुर्ग जिले के ग्राम गिरहोला में लगभग तीन साल पहले घटित दो लोगों की क्रूरतम जघन्य हत्या के मामले में न्यायालय का फैसला आ गया है। अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग शैलेश कुमार तिवारी के न्यायालय ने मामले में एक आरोपी को दोष सिद्ध होने पर अंतिम सांस लेने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही मामले में दो आरोपियों को दोषमुक्त घोषित कर दिया गया है।
यह जघन्य हत्या का मामला 29 मई 2019 का नंदिनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। मामले में प्रस्तुत तथ्य के अनुसार नंदिनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अहिवारा बेरला मार्ग पर स्थित ग्राम सेमरिया गिहरोला नाला पुल के पास 29 मई 2019 की रात्रि 22:00 से प्रातः 7:00 के मध्य विष्णु प्रसाद साहू की नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर और नीरू बाई साहू को धारदार चाकू से मारकर मृत्यु कारित कर हत्या का अपराध कारित किया गया । अभियोजन पक्ष को जिस तरह से साक्ष्य मिले मामले में गोकुल प्रसाद साहू उम्र 34 वर्ष निवासी मगरलोड धमतरी, मोतीलाल साहू उम्र 28 वर्ष स्वर्गीय लालबाग राजनांदगांव, और गुरु नारायण साहू 58 वर्ष उरला रायपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 दो बार, 201, 120b का आरोपी बनाकर प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपियों ने वहीं हत्या के वैध दंड से खुद को प्रतिवादित करने की आशा से दोनों की लाश को बोरे में भरकर मृतक नीराबाई के शव को लोर नदी तथा मृतक विष्णु प्रसाद साहू के शव को ग्राम सेमरिया गिहरोला पुल के पास फेंककर अपराध किए जाने के साक्षय को विलोपित करने का अपराधिक षड्यंत्र कारित किया।
आरोपी गुरु नारायण साहू के विरुद्ध धारा 120b,302/ 34 के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र करने में साशय सहयोग देने और आरोपी मोतीलाल साहू के विरुद्ध के साथ मिलकर परस्पर सहमति के द्वारा शव को फेकने में सहयोग कर साक्षय विलोपित करने का आपराधिक षड्यंत्र रचने का अभियोग लाया गया। न्यायालय ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष सक्षम साक्षय प्रस्तुत करने में असफल रहा।