दुर्ग ।
असल बात न्यूज़।।
भिलाई 3 के बच्चों के अस्पताल सिद्धि विनायक हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। पिछले दिनों यहां अस्पताल में भर्ती एक 10 वर्षीय बच्चे के बच्चे के मौत के मामले में अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ की लापरवाही सामने आई थी। जिला स्वास्थ्य विभाग इस मामले की जांच के दौरान इसे छत्तीसगढ़ नर्सिग होम एक्ट 2010 एवं 2013 का उल्लंघन के अंतर्गत पाया है।
सिरसा गेट भिलाई 3 स्थित सिद्धिविनायक (बच्चों का अस्पताल) हॉस्पिटल को मांगने पर नोटिस दी गई थी। पिछले11 दिसंबर को इस नोटिस के जारी होने का 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत संस्था का छ.ग. राज्य उपचार्यगृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएँ अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं 2013 के तहत प्रदत्त लायसेंस क्रमांक DURG0417/HOS को निरस्त किया गया है।
बच्चे के परिजनों द्वारा मामले की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की गई जिसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन द्वारा विधिपूर्ण कार्रवाई की गई।