अवैध रूप से गांजा रखने वाले दो आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा, एक को 10 साल की सजा सुनाई गई

 रायपुर ।

असल बात न्यूज़।।  

   00  विधि संवाददाता 

न्यायालय के द्वाराअवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अतुल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। आरोपी को ₹एक लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। वही इसी मामले में दूसरे आरोपी को 6 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे पच्चीस हजार रुपए जुर्माना अदा करना होगा। 

यह मामला 16 अप्रैल 2022 का है जिसमें न्यायालय के द्वारा 9 महीने के भीतर निर्णय किया गया है। आरोपियों को रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 से फुट ब्रिज के पास पकड़ा गया था। उनकी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी कराई गई थी। तलाशी में अन्य सामानों के साथ जयंत कुमार खरसल निवासी थाना जूनागढ़ जिला कालाहांडी ओड़िशा के बैग से 25 किलो गांजा और गगन बारीक निवासी थाना जूनागढ़ जिला कालाहांडी उड़ीसा के बैग से 10 किलो गांजा पाया गया था।

न्यायालय ने विचारण में  मामले में पाया कि बचाव पक्ष की ओर से अपने निर्दोष होने के संबंध में जो भी अभिकथन किया गया उसकी पुष्टि में कोई भी समाधान प्राप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे। न्यायालय के द्वारा स्वापक औषधि तथा मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के उपबंध तथा उसके अधीन बनाए गए नियम और आदेश के तहत सजा सुनाई गई है।