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चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर देने के मामले में अभियुक्त को 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

  रायपुर । असल बात न्यूज़।।   सेकंड अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर विजय कुमार मिंज के न्यायालय ने अन्य देशों के साथ मिलकर चाकू मारकर प्राणांतक  उ...

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 रायपुर ।

असल बात न्यूज़।।  

सेकंड अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर विजय कुमार मिंज के न्यायालय ने अन्य देशों के साथ मिलकर चाकू मारकर प्राणांतक  उपहति करित करने के मामले में अभियुक्तों को पांच 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक ₹1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इन्ही अभियुक्तों को धारा 27 आर्म्स एक्ट के मामले में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक अपराध में तीन-तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताई जाएगी। 

यह मामला रायपुर जिले के आरक्षी केंद्र आजाद चौक का है। मामले में लगभग 6 वर्षों तक सुनवाई और विचारण चला जिसके बाद यह सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने पाया है कि अभी तो तूने पीड़ित पर प्राणांतक  हमला किया है जिससे उसकी मौत भी हो सकती थी। अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के आरोप से समुचित साक्षया ना होने के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। 

मामले में बबलू उर्फ कमल राजा एवं अन्य अभियुक्त हैं।