Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

गुरु पर्व पर सिर्फ 2 घंटे, पटाखे फोड़ने की अनुमति, नया वर्ष तथा क्रिसमस के लिए सिर्फ आधे घंटे

  गुरू पर्व, नया वर्ष व क्रिसमस पर पटाखें फोडऩे की समय अवधि सीमित     दुर्ग । असल बात न्यूज़।।    गुरू पर्व, नया वर्ष तथा क्रिसमस के अवसर पर...

Also Read

 गुरू पर्व, नया वर्ष व क्रिसमस पर पटाखें फोडऩे की समय अवधि सीमित


    दुर्ग ।

असल बात न्यूज़।। 

 गुरू पर्व, नया वर्ष तथा क्रिसमस के अवसर पर पटाखें को फोडऩे की गाइडलाइन आ गई है। पटाखे फोड़ने का समय सीमित कर दिया गया है।  गुरु पर्व पर रात्रि 8 से 10 बजे तक और क्रिसमस तथा नए वर्ष के आगमन पर रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखा चलाने की अनुमति दी गई है। राज्य में प्रदूषण के  स्तर को कम करने के लिए केवल हरित पटाखें के क्रय- विक्रय एवं उपयोग को सुनिश्चित किया गया है।

     माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप पटाखों के उपयोग के संबंध में अन्य निर्देश जारी किए गए है। जिसके तहत कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंस प्राप्त ट्रेडर्स द्वारा ही की जा सकेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लडिय़ों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाईसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए है, जिनके द्वारा पटाखों में लिथियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है।

 ऑनलाईन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाईटों जैसे- फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में उल्लेखित आदेशों के माध्यम से जो मार्गदर्शिका जारी की गई है, उसका अनिवार्यता कड़ाई से पालन करवाना प्रशासन के संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।