प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में जीर्ण-शीर्ण सड़कों के मरम्मत कार्यों के लिए 147.60 करोड़ रूपए स्वीकृत, भिलाई दुर्ग और वैशाली क्षेत्र में भी होगी सड़कों की मरम्मत

 

रायपुर ।

असल बात न्यूज़।। 

राज्य सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में जीर्ण-शीर्ण सड़कों के मरम्मत एवं बीटी रिनेवल, पॉटहोल, पेच रिपेयर आदि कार्यों के लिए लगभग 147 करोड़ 60 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की है।इस में से नगर निगम भिलाई को बड़ी राशि  9 करोड़ रूपए मिल सका है जबकि,दुर्ग, रिसाली, भिलाई-चरोदा, को सिर्फ 5-5 करोड़ रूपए से संतोष करना पड़ेगा।

 उल्लेखनीय है कि राज्य में सड़कों की हालत अभी जगह-जगह अत्यंत दयनीय हो गई है। ग्रामीण इलाकों के साथ सही इलाकों में भी सड़कों इतिहास लाने के लिए मांग उठाई जा रही है। प्रदेश सरकार के द्वारा इसे देखते हुए नगरीय निकाय क्षेत्रों में जीर्ण-शीर्ण सड़कों के मरम्मत एवं बीटी रिनेवल, पॉटहोल, पेच रिपेयर आदि कार्यों के लिए अधोसंरचना मद से राशि स्वीकृत की गई हैं। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में वित्त समन्वय समिति की बैठक में इसकी अनुशंसा की गई। इसमें प्रदेश की 44 नगर पालिका परिषद के लिए प्रति निकाय एक करोड़ रूपए की मान से 44 करोड़ रूपए और 112 नगर पंचायत के लिए प्रति निकाय 30 लाख रूपए की मान से 33 करोड़ 60 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। 

स्वीकृत राशि में से प्रदेश की 14 नगर पालिक निगम को 70 करोड़ रूपए की राशि जीर्ण-शीर्ण सड़कों के मरम्मत एवं बीटी रिनेवल, पॉटहोल, पेच रिपेयर आदि कार्यों के लिए प्रदाय की गई है। इनमें नगर पालिक निगम रायपुर के लिए 11 करोड़ रूपए, नगर पालिक निगम भिलाई के लिए 9 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार नगर पालिक निगम बीरगांव, धमतरी, राजनांदगांव, रायगढ़ और चिरमिरी के लिए 3-3 करोड़ रूपए, दुर्ग, रिसाली, भिलाई-चरोदा, जगदलपुर, बिलासपुर, कोरबा, अम्बिकापुर के लिए 5-5 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संबंधित नगर पालिक निगम को निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत कार्यों को 15 फरवरी 2023 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। बीटी रिनेवल, पॉटहोल, पेच रिपेयर आदि कार्यों के लिए ही इस राशि का उपयोग किया जाए। नई सड़कों का प्रस्ताव इसमें शामिल नहीं होंगे। अन्य विभागों से निकाय सड़कों की मरम्मत की जानी है तो इसके लिए अनापत्ति दिए जाने हेतु जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किए गए है। स्थानीय स्तर पर जिला कलेक्टर एजेंसी के संबंध में अर्थात निकाय, लोक निर्माण विभाग, अन्य विभाग से कार्य कराने का निर्णय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। सड़क मरम्मत कार्य के पश्चात शेष बचत राशि का उपयोग प्रकाश व्यवस्था के लिए भी किया जा सकता है। 



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