Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

टेलीविजन और डिजिटल मीडिया पर सट्टेबाजी के विज्ञापनों के खिलाफ एडवाइजरी जारी

    सट्टेबाजी को बढ़ावा देना, विज्ञापन देना अपराध , मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और टीवी चैनलों को याद दिलाया नई दिल्ली, छत्तीसगढ़ अ...

Also Read

 

 सट्टेबाजी को बढ़ावा देना, विज्ञापन देना अपराध , मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और टीवी चैनलों को याद दिलाया

नई दिल्ली, छत्तीसगढ़

असल बात न्यूज़।। 

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज दो एडवाइजरी जारी कर निजी टेलीविजन चैनलों और  डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफार्मों को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन प्रकाशित करने से परहेज करने की सलाह दी थी। मंत्रालय ने कहा है कि युवाओं और बच्चों को वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम से बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है।


सरकार के संज्ञान में यह आया है कि टेलीविजन के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई स्पोर्ट्स चैनल हाल ही में  ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के साथ-साथ उनकी सेरोगेट न्यूज वेबसाइटों के विज्ञापन दिखा रहे हैं।  जिसमें फेयरप्ले, परीमैच, बेटवे, वुल्फ 777 और 1xबेट जैसे  सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के प्रत्यक्ष और सरोगेट विज्ञापन शामिल थे।

मंत्रालय ने एडवाइजरी में सूचित किया है कि ऑनलाइन ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म अब डिजिटल मीडिया पर बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को विज्ञापित करने के लिए समाचार वेबसाइटों को एक सरोगेट उत्पाद के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ऐसे मामलों में, मंत्रालय ने पाया है कि सरोगेट समाचार वेबसाइटों के लोगो, सट्टेबाजी प्लेटफार्मों से काफी समानता रखते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा है कि  सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म और ऐसे समाचार वेबसाइट भारत में किसी भी कानूनी प्राधिकरण के तहत पंजीकृत हैं। ऐसी वेबसाइटें समाचार की आड़ में सरोगेट विज्ञापन के रूप में सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा दे रही हैं।

मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि चूंकि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध है, इसलिए इन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के साथ-साथ उनके किराए के विज्ञापन भी अवैध हैं। परामर्श उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 और आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों को पूरे देश में कड़ाई से लागू किया गया है।। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे विज्ञापन  कानूनों के अनुरूप नहीं हैं और  टीवी चैनलों के साथ-साथ  डिजिटल समाचार प्रकाशकों पर ऐसे सट्टेबाजी प्लेटफार्मों या उनकी सरोगेट समाचार वेबसाइटों को प्रसारित करने के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उपभोक्ता मामले विभाग के साथ मिलकर ये दोनो एडवाइजरी जारी की है। 

नीचे दिए गए लिंक पर दो सलाह पढ़ें:

  1. टीवी चैनलों के लिए सलाह: https://mib.gov.in/sites/default/files/Advisory%20to%20Private%20Satellite%20TV%20Channels%2003.10.2022.pdf
  2. डिजिटल मीडिया के लिए सलाह: https://mib.gov.in/sites/default/files/Advisory%20to%20Digital%20News%20Publishers%20and%20OTT%20Platforms%2003.10.2022%20%281%29.pdf