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लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के मामले में आरोपी को 3 साल का सश्रम कारावास

  दुर्ग। असल बात न्यूज़।।          00  विधि संवाददाता    अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफ टी एस सी दुर्ग विशेष न्यायालय श्रीमती संगीता नवीन तिवा...

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 दुर्ग।

असल बात न्यूज़।।  

      00  विधि संवाददाता   

अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफ टी एस सी दुर्ग विशेष न्यायालय श्रीमती संगीता नवीन तिवारी के न्यायालय ने नाबालिक लड़की से जबरदस्ती करने अश्लील गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 

यह घटना डूमरडीह उतई थाना क्षेत्र के अंतर्गत की है। जिसमें आरोपी अमरदास खुटेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 340 354 294 506 323 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 0708 के अंतर्गत आरोप है। मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को धारा 354 ख, 341 323 506 बी भारतीय दंड संहिता धारा आठ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोपो का दोषी पाया गया। 

मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पक्ष रखा। आरोपी की ओर से उसके अधिवक्ता ने आरोपी को कम उम्र का नवयुवक तथा उसका यह प्रथम अपराध बता कर उसे परीक्षा का लाभ देने और न्यूनतम दंड से दंडित करने का आग्रह किया। जबकि विशेष अपर लोक अभियोजक ने अभियुक्तों द्वारा एक प्राप्त हुए बालिका के साथ आपराधिक बल का प्रयोग एवं लैंगिक हमला करने के मामले में उसे कठोरतम दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय ने आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान करने के लिए न्यायोचित नहीं माना। 


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