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महिला के साथ मारपीट कर किया दुष्कर्म

  दुर्ग. मोहन नगर थाना दुर्ग के होटल मालवा में एक महिला के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया गया है। मामले में पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ अपरा...

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दुर्ग. मोहन नगर थाना दुर्ग के होटल मालवा में एक महिला के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया गया है। मामले में पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उनकी पतासाजी शुरू कर दी है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार होटल मालवा में रहने वाली अधेड़ महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला ने दर्ज रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि पुनीत सिंह और अनिकेत सोनी मिलने के बहाने पहुंचे थे।

दोनों आरोपितों ने महिला के कमरे में प्रवेश किया और उससे मारपीट की। आरोपितों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोपितों पर अप्राकृतिक कृत्य करने का भी आरोप लगाया है।

मामले में पुलिस ने आरोपित पुनीत सिंह और अनिकेत सोनी के खिलाफ धारा दुष्कर्म, धमकी सहित अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। घटना के बाद से दोनों आरोपित फरार है। 

पूर्व सभापति ने होटल व्यवसायी से जान का खतरा बताया

भिलाई। पूर्व सभापति राजेंद्र अरोरा ने होटल व्यवसायी और कांग्रेस नेता सुभाष साव द्वारा अन्य झूठे प्रकरण में फंसाने की आशंका और जान माल को खतरा का अंदेशा व्यक्त करते हुए दुर्ग एसपी से गुहार लगाई है। न्यायालय के आदेश बाद सुपेला थाना में अवैध वसूली का अपराध राजेंद्र अरोरा और पूर्व पार्षद दीवाकर भारती पर दर्ज हो चुका है। इस मामले में इन दोनों को अग्रिम जमानत मिल चुकी है।

मंगलवार को पत्रकार वार्ता में राजेंद्र अरोरा और दीवाकर भारती ने बताया कि सुभाष साव द्वारा संचालित होटल अमित इंटरनेशनल और अमित पार्क में नियम विरुद्व तलघर पार्किंग का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है । जिसके कारण होटलों में आने वाले लोग अपने वाहन बाहर खड़ी कर देते हैं। इससे नेशनल हाईवे 53 अक्सर जाम रहता है। तीनों होटल नियमों की अवहेलना कर रहे।

जिसकी शिकायत करने के बाद जांच को प्रभावित करने सुभाष साव द्वारा कई लोगों के माध्यम से उन पर दबाव डलवाया गया। जब मामले को वापस लेने के लिए मना कर दिया गया तब सुभाष साव द्वारा एक लिखित झूठी शिकायत सुपेला थाना में दर्ज की गई। जिसमें पुलिस की जांच के उपरांत आरोप गलत पाया गया। सुभाष साव द्वारा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई।

जिसमें न्यायालय के निर्देश पर सुपेला पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। 25 जून को दर्ज एफआईआर पर दुर्ग सत्र न्यायायलय से अग्रिम जमानत 27 जून को स्वीकार कर ली गई। दुर्ग न्यायालय से अग्रिम जमानत मिलने के बाद तीनों होटलों के संचालक सुभाष साव द्वारा कहा जा रहा है कि अभी तो एक मामले में अग्रिम जमानत मिली है, मामले और भी हैं।