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आधार को मतदाता सूची से जोड़ने की अधिसूचना जारी, चुनाव प्रक्रिया में होगा सुधार

   आधार को पैन कार्ड से लिंक करना पहले से ही जरूरी था, लेकिन अब सरकार ने आधार कार्ड को भी वोटर आईडी से भी लिंक करना जरूरी कर दिया है। सरकार...

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 आधार को पैन कार्ड से लिंक करना पहले से ही जरूरी था, लेकिन अब सरकार ने आधार कार्ड को भी वोटर आईडी से भी लिंक करना जरूरी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से किसी व्यक्ति के पास सिर्फ एक वोटर ID कार्ड होगा और एक से ज्यादा वोटर ID कार्ड रखने वालों की पहचान करने से फर्जी कार्ड को खत्म करने में मदद मिलेगी। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।

सरकार ने इसलिए लिया यह फैसला

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने ट्वीटृ में एक चार्ट शेयर किया, जिसमें जानकारी दी गई है कि मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ने के बाद एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न स्थानों पर कई मतदाता पहचान पत्र का उपयोग किया जा सकता है। कानून मंत्री ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए मोदी सरकार की ओर से यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है।

पैन कार्ड लिंकिंग पर अब जुर्माना

वहीं 1 अप्रैल, 2022 से पैन कार्ड को आधार से जोड़ने पर जुर्माना भरना होगा। 30 जून के बाद से आपको दोहरा जुर्माना भरना होगा। दरअसल, 1 अप्रैल 2022 से आधार को पैन नंबर से जोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। लेकिन अगर आप 30 जून 2022 तक लिंक नहीं कराते हैं तो आपको 1 जुलाई से 1,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। अब आधार कार्ड को वोटर आईडी से भी तत्काल लिंक करना होगा।