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खुड़मुड़ा हत्याकांड में बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचा गवाह

  दुर्ग. जिले के बहुचर्चित खुड़मुड़ा सामूहिक हत्याकांड के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मंगलवार से गवाही फिर शुरू हो गई है।...

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दुर्ग. जिले के बहुचर्चित खुड़मुड़ा सामूहिक हत्याकांड के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मंगलवार से गवाही फिर शुरू हो गई है।

मंगलवार को इस मामले में संजू धनकर की गवाही होनी थी, लेकिन वह अपना बयान दर्ज करवाने न्यायालय नहीं पहुंचा। इस मामले में अब तक दो गवाहों का बयान दर्ज किया जा चुका है।

खुड़मुड़ा सामूहिक हत्याकांड मामले में लोक अभियोजक द्वारा 33 गवाहों के नामों की सूची न्यायालय के समक्ष पहले से ही प्रस्तुत की जा चुकी है।

इस प्रकरण में गवाहों का बयान पहले 21 से 26 अप्रैल तक दर्ज किया जाना था। लेकिन उक्त अवधि में दो गवाहों ने ही अपना बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया था। शेष गवाहों का बयान दर्ज करने न्यायालय ने 28 जून की तिथि निर्धारित की थी। गवाही 28 जून से लगातार पांच दिन तक चलेगी।

यह है मामला

दुर्ग जिले के पाटन ब्लाक स्थित ग्राम खुड़मुड़ा में 21 दिसंबर 2020 को खुड़मुड़ा निवासी एक ही परिवार के चार लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। खुड़मुड़ा स्थित बाड़ी में बालाराम सोनकर, उसकी पत्नी दुलारी बाई सोनकर, बेटे रोहित सोनकर और बहु कीर्तिन बाई सोनकर की लाश मिली थी।

वहीं रोहित व कीर्तिन के बेटे दुर्गेश सोनकर पर जानलेवा हमला किया गया था। घटना के तीन महीने बाद पुलिस ने इस हत्याकांड को सुलझाने में सफलता हासिल की थी।

इस कांड में बालाराम सोनकर के बड़े बेटे गंगाराम सोनकर, पड़ोसी महाकाल, दोस्त नरेश और गंगाराम की पत्नी निर्मला के प्रेमी रोहित मौसा को गिरफ्तार किया था। इन चारों आरोपितों की गिरफ्तारी के कुछ दिनों के बाद गंगाराम की पत्नी हत्याकांड की मास्टर माइंड निर्मला सोनकर को भी गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकरण को सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय जायसवाल की अदालत में पेश किया गया है।