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मुख्यमंत्री के निर्देश पर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत : बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि हुई आधी, "असल बात न्यूज़ " ने पिछले दिनों दीप पर्व के तत्काल बाद सुरक्षा निधि के रूप में बड़ी राशि लेने से से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों पर publish की थी बड़ी खबर

  *उपभोक्ताओं के हित में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला *जिन्होंने बिल जमा कर दिया,उनका समायोजन होगा अगले माह के बिल में रायपुर । असल बात न्यूज।।...

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*उपभोक्ताओं के हित में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला

*जिन्होंने बिल जमा कर दिया,उनका समायोजन होगा अगले माह के बिल में

रायपुर ।

असल बात न्यूज।।

 मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं को अब अतिरिक्त सुरक्षा निधि में बड़ी राहत दी है। उनके बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को 50 प्रतिशत कम कर दिया गया है। घरेलू उपभोक्ता अब जारी की गई राशि से कम बिल जमा कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिया है, उन्हें अगले महीने इसका लाभ  देते हुए उनके व्दारा जमा की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की 50 प्रतिशत राशि को बिजली बिल में समायोजित कर दी जाएगी।

 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के स्थायी निर्देशों के तहत सुरक्षा निधि लेने का प्रावधान है। हर वर्ष बीते 12 महीने के उपयोग किए गए बिजली की औसत खपत की गणना कर अक्टूबर में अतिरिक्त सुरक्षा निधि के अंतर की राशि ली जाती है। इसकी गणना प्रचलित टैरिफ के आधार पर नियमानुसार पहले से जमा सुरक्षा निधि को घटाकर की जाती है। जितनी राशि का अंतर होता है, उतनी अतिरिक्त सुरक्षा निधि की देयता बनती है।

उल्लेखनीय है कि कोरोनाकाल में विगत वर्ष अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना इस वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी, जिसके कारण इस वर्ष एक साथ दो वर्षों के पश्चात गणना की स्तिथि बन रही है। साथ ही कोरोनाकाल में लाकडाऊन के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, जिससे उनके घर के ज्यादातर विद्युत उपकरणों का अधिक उपयोग हुआ। इस कारण सामान्य वर्षों की तुलना में इस साल के औसत बिल में वृद्धि हो गई। यह भी एक बड़ा कारण है जिस कारण औसत बिल एवं फलस्वरूप, अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि अधिक थी।

उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु बिल किये गए अतिरिक्त सुरक्षा निधि को आधी करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जिसके उपरांत, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग से अनुमति प्राप्त कर घरेलू उपभोक्ताओं को कुल जारी की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करने की सुविधा दी गई है।

इस हेतु बिजली विभाग के मैदानी अमले को निर्देशित कर दिया गया है। उपभोक्ताओं को इसके लिये वर्तमान में जारी बिल में किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। बिल जमा करते समय अब अतिरिक्त सुरक्षा निधि आधी करके जमा किया जा सकेगा। उपभोक्ता को बिल सुधरवाने बिदली दफ्तर जाना नहीं पड़ेगा अपितु उपभोक्ता बिल में अंकित अतिरिक्त सुरक्षानिधि की राशि के 50 प्रतिशत की गणना स्वयं करके बिल राशि से घटाकर इसे जमा कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिया है, उन्हें अगले महीने इसका लाभ  देते हुए उनके व्दारा जमा की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की 50 प्रतिशत राशि को बिजली बिल में समायोजित कर दी जाएगी।यह सुविधा पॉवर कंपनी के सभी मेनुअली बिलिंग काऊंटर, एटीपी सेंटर और आनलाइन पेमेंट मोड पर उपलब्ध रहेगी।


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