गरियाबंद ।
असल बात न्यूज।।
खरीफ विपणन वर्ष 2021- 22 में धान एवं मक्का विक्रय। हेतु कृषकों का पंजीयन शासन द्वारा निर्धारित दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से कियाजावेगा। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि तहसील माड्यूल से तहसीलदार द्वारा पंजीयन किया जायेगा, जिसके तहत पंजीकृत कृषक के मृत्यु होने/वारिस घोषित करने/भूमि में विवाद होने की स्थिति में एवं संबंधित कृषक के भूमि की जानकारी भुईया पोर्टल में अपडेट नहीं होने पर कृषक को वारिसान पंजीयन हेतु आवेदन करना होगा।
वारिसान पंजीयन हेतु कृषक निर्धारित प्रपत्र- 4 में आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर, शपथ पत्र इत्यादि संबंधित तहसील कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त कर सकेगा। संस्था किसानों का पंजीयन तथा रकबा संशोधन का कार्य तहसील माड्यूल से तहसीलदार द्वारा किया जायेगा। रेगहा/अधिया में दिए जा रहे किसानों का पंजीयन। एकीकृत किसान पोर्टल में आरएईओ के आनलाईन सत्यापन के पश्चात् कृषकों के संबंधित समिति में निम्नानुसार पंजीयन एवं संशोधन कार्य होगा नवीन पंजीयन (आवेदन निर्धारित प्रपत्र-1 में), पंजीकृत फसल/रकबे में संशोधन( आवेदन निर्धारित प्रपत्र-2 में), कृषक के व्यक्तिगत विवरण (आधार नम्बर एवं बैंक खाता विवरण आदि में) संशोधन (आवेदन निर्धारित प्रपत्र-3) में किया जायेगा।
खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन पर धान विक्रय करने वाले कृषकों को धान फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु ऐसे धान उत्पादक कृषक जो खरीफ वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने हेतु पंजीयन नहीं कराए थे, उन कृषकों को नवीन पंजीयन कराना होगा। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में शासन के निर्देशानुसार किसानों के पंजीयन की कार्यवाही 31 अक्टूबर 2021 तक पूर्ण किया जाना है। समस्त किसानों से निर्धारित समय-सीमा में पंजीयन कराने अपील किया गया है।