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घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने खाद्य तेलों पर स्टॉक सीमा लागू

देश भर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का फैसला नई दिल्ली। असल बात न्यूज़।। देश में खाद्य तेल के स्टाक की सीमा तय कर दी गई है। खाद्य तेलों क...

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देश भर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का फैसला

नई दिल्ली।
असल बात न्यूज़।।
देश में खाद्य तेल के स्टाक की सीमा तय कर दी गई है। खाद्य तेलों का इससे अधिक स्टाक नहीं किया सकेगा।खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय  लेकर खाद्य तेलों और तिलहनों पर 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए स्टॉक सीमा लगा दी है।

 निर्दिष्ट खाद्य (संशोधन) आदेश आवश्यकताओं, स्टॉक सीमा और आवाजाही पर प्रतिबंध, लाइसेंसिंग को हटाना, 2021     से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।  सरसों का तेल और तिलहन पर 2021.Future ट्रेडिंग अक्टूबर 08, 2021 से प्रभावी एनसीडीईएक्स में निलंबित कर दिया गया ।इस समय पूरे देश की जनता महंगाई तथा खाद्य तेलों के बढ़ते दामों से त्रस्त है। लोग इस महंगाई से छुटकारा पाना चाहते हैं।.

माना जा रहा है कि केंद्र के इस फैसले से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में नरमी आएगी, जिससे देश भर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की ऊंची कीमतों का घरेलू खाद्य तेल की कीमतों पर काफी प्रभाव पड़ा है। 

खाद्य तेलों की घरेलू कीमतों को और कम करने के लगातार प्रयास में, केंद्र ने आदेश जारी किया है जिसे सभी राज्यों के साथ साझा किया गया था।

इस आदेश के तहत, सभी खाद्य तेलों और तिलहनों की स्टॉक सीमा संबंधित राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के उपलब्ध स्टॉक और खपत पैटर्न के आधार पर निम्नलिखित अपवादों के साथ तय की जाएगी:

(ए) एक निर्यातक, एक रिफाइनर, मिलर, एक्सट्रैक्टर, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता या डीलर होने के नाते, विदेश व्यापार के महानिदेशक द्वारा जारी आयातक-निर्यातक कोड संख्या, यदि ऐसा निर्यातक यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि उसके स्टॉक का पूरा या हिस्सा खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में निर्यात के लिए स्टॉक की सीमा तक निर्यात के लिए हैं।

(बी) एक आयातक, एक रिफाइनर, मिलर, एक्सट्रैक्टर, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता या डीलर होने के नाते, यदि ऐसा आयातक खाद्य तेलों के संबंध में अपने स्टॉक के उस हिस्से को प्रदर्शित करने में सक्षम है और खाद्य तिलहन आयात से प्राप्त किया जाता है।

यदि संबंधित कानूनी संस्थाओं द्वारा रखे गए स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक हैं, तो वे इसे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल ( https://evegoils.nic.in/EOSP/login ) पर घोषित करेंगे और इसे लाएंगे। उक्त अधिकारियों द्वारा इस तरह की अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा तय की गई निर्धारित स्टॉक सीमा तक, जहां वह अपना कारोबार कर रहा है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद्य तेल और खाद्य तिलहन स्टॉक नियमित रूप से इस विभाग के पोर्टल यानी खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ( https://evegoils.nic.in/EOSP/) पर घोषित और अद्यतन किया जाता है ।