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रेल्वे परिसर में यात्रीगण को उपभोक्ता अधिनियम, नशा उन्मूलन संबंधी विधिक जानकारी एवं बिना मास्क धारण किए रेलवे परिसर में घूमने वालो को चेतावनी दी गई

  दुर्ग । असल बात न्यूज।  दुर्ग रेल्वे स्टेशन परिसर में रेल्वे प्रशासन एवं जी.आर.पी. के विशेष सहयोग से श्री राजेश श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश/...

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दुर्ग । असल बात न्यूज।

 दुर्ग रेल्वे स्टेशन परिसर में रेल्वे प्रशासन एवं जी.आर.पी. के विशेष सहयोग से श्री राजेश श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर यात्रीगणों को उपभोक्ता अधिनियम , नशा उन्मूलन संबंधी कानूनी विधिक जानकारी दिये जाने के संबंध में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। रेलवे परिसर में उक्त जागरूकता अभियान में विशेष तौर पर ऐसे लोग को जो कि बिना मास्क धारण किए रेलवे परिसर में घूम रहे हैं, उन्हें इस आशय का बंधपत्र भरवाया जा रहा है कि कोविड-19 संक्रमण के बचाव के संबंध में सार्वजनिक स्थान पर मास्क अवश्य लगाउॅगा तथा शासन की कोविड संबंधी नियमों का पालन करूंगा ।

श्री राहुल शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि कोविड संबंधित नियमों का पालन करना अति आवश्यक है ताकि कोविड-19 महामारी से बचा जा सके साथ ही उन्होंने बताया कि रेलवे क्षेत्र में अक्सर यह शिकायत प्राप्त होती है कि विक्रेता किसी वस्तु पर वर्णित एमआरपी से ज्यादा उस वस्तु को बेचते हैं।

विक्रेता मुद्रित एमआरपी से ज्यादा का कोई सामान नहीं ले सकता है और  कोई भी दुकानदार और निर्माता द्वारा निर्धारित एमआरपी से अधिक नहीं बेच सकता है, परंतु यदि कोई दुकानदार एमआरपी मूल्य से ज्यादा मूल्य से वस्तु को बेचता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती हैं। वर्तमान में ग्राहकों से एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने वालों को अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होता है। पहली गलती पर 25 हजार रुपये का जुर्माना है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किये जाने का प्रस्ताव है। दूसरी गलती पर अभी 50 हजार लिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किये जाने की बात है। तीसरी गलती पर अभी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।

रेल्वे परिसर एवं दुर्ग रेल्वे स्टेशन पर उपस्थित होने वाले यात्रीगणों  एवं जनमानस को उपभोक्ता अधिनियम की जानकारी नही होती है यात्रीगणों को उपभोक्ता अधिनियम की जानकारी नही होने से कानूनी उपचार प्राप्त नही हो पाता है। यात्रा के दौरान तथा समय पर साईबर क्राईम के माध्यम से यात्रीगण ठगी का शिकार हो जाते है। यात्रा के दौरान नशा का सेवन करने वाले व्यक्ति भी यात्रियों से अव्यवहारिक व्यवहार करते है। इन सभी की कानूनी जानकारी दिये जाने के उद्वेश्य से ही इस विशेष जागरूकता अभियान की शुरूआत की गई है। जागरूकता अभियान 16 जुलाई से 19 जुलाई 2021 तक चलाया जाएगा तथा परिसर में लोगों को विधिक जागरूक किया जाएगा।