राजनांदगांव । असल बात न्यूज़।

 जिले में धान फसल की बोनी एवं रोपाई का कार्य जोर-शोर से चल रहा है। जिसमें अभी तक 2 लाख 5 हजार हेक्टेयर रकबे में धान की बोनी किसानों द्वारा किया गया है। इसके साथ खरीफ की अन्य फसल सोयाबीनअरहरउड़द की भी बोनी प्रारंभ हो चुका है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इस वर्ष धान लेने वाले सभी किसानों को पंजीयन कराना होगातभी योजना के तहत 9 हजार रूपए एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। पिछले वर्ष 1 लाख 95 हजार 714 किसानों द्वारा 256815.8 हेक्टेयर में धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था। जिसमें धान बेचने वाले सभी किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का लाभ मिला है। इस वर्ष भी योजना का लाभ लेने के लिए धान की फसल लेने वाले सभी किसानों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन नहीं होने की स्थिति में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।

इसके अलावा इस वर्ष सोयाबीनअरहरमक्का कोदो कुटकी एवं गन्ना उत्पादन लेने वाले किसानों को भी शामिल किया गया है। जिसके लिए इन फसल लेने वाले किसानों को भी पंजीयन कराना होगा। किसान पिछले वर्ष जिस खसरे में धान बेचे थेयदि उस खसरे में धान के बदले फसल परिवर्तन करते हैतो उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त होगा। फसल परिवर्तन के तहत सुगंधित धानजिंक धानदलहनतिलहनकोदो कुटकीमक्काकेलापपीता लेने पर किसान को पंजीयन उपरांत 10 हजार रूपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि शासन द्वारा दिया जायेगा। पौधरोपण करने वाले किसानों को लगातार तीन वर्ष तक 10 हजार रूपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी।

पात्र कृषक-

सभी श्रेणी के भू-स्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषक राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। संस्थागत भू-धारकरेगहा-बटाईदार-कृषक अपात्र होंगे।

आवश्यक दस्तावेज -

राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत पंजीयन कराने के लिए ऋण पुस्तिकाबी-1, आधार कार्डबैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन प्रपत्र आवश्यक है। आवेदन प्रपत्र संबंधित क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। इसके साथ ही आवेदन प्रपत्र एवं अन्य जानकारी वेबसाइट www.rgkny.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है।

पंजीयन-

राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत पात्र कृषक 1 जून से 30 सितम्बर 2021 तक पंजीयन करा सकते हंै। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा खसरा एवं फसल का सत्यापन उपरांत संबंधित सेवा सहकारी समितियों से समयावधि में पंजीयन कराना होगा। अपंजीकृत कृषक की पात्रता नहीं होगी। 

आवेदन प्रपत्र भरते समय ध्यान रखने वाली बातें -

किसान की दो या अधिक गांवों में भूमि होने पर प्रत्येक गांव के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा। आवेदन प्रपत्र भरते समय आधार कार्ड अनिवार्य है। आवेदन प्रपत्र में बोये गये फसल की जानकारी खसरावार दर्ज किया जाना है। किसान द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई खसरावार फसल की जानकारी का गिरदावरी आंकड़ों से मिलान उपरांत सही पाए जाने पर योजना का लाभ प्राप्त होगा अर्थात् पंजीयन के दौरान दी गई जानकारी एवं गिरदावरी की जानकारी समान पाये जाने पर ही योजना का लाभ प्राप्त होगा।

कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों द्वारा ग्राम में विशेष अभियान चलाकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। योजना अंतर्गत चयनित फसलों का उत्पादन लेने वाले किसान नियत तिथि 30 सितंबर 2021 से पूर्व पंजीयन कराकर योजनांतर्गत आदान सहायता राशि का लाभ ले सकते है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।