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छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत विभिन्न खदान समूहों से प्रभावित क्षेत्रों का किया गया निर्धारण

  रायपुर । असल बात न्यूज़। छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग द्वारा आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 द्वारा प्रदत्त शक्ति...

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रायपुर । असल बात न्यूज़।

छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग द्वारा आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए खदान समूहों के खनन से संबंधित संक्रियाओं के लिए निम्नानुसार विभिन्न जिलों के समस्त क्षेत्रों को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है।

 जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा अंतर्गत स्थित लौह अयस्क खदान समूह के खनिपट्टे हेतु दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोण्डागांव, उत्तर बस्तर कांकेर के समस्त क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। उल्लेखित खनिपट्टा से प्राप्त होने वाले न्यास निधि का वितरण प्रभावित जिले दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में 30 प्रतिशत, बस्तर में 20 प्रतिशत, बीजापुर में 17 प्रतिशत, सुकमा में 15 प्रतिशत, नारायणपुर में 7 प्रतिशत, कोण्डागांव में 7 प्रतिशत तथा उत्तर बस्तर कांकेर में 4 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार जिला बालोद के अंतर्गत स्थित लौह अयस्क खदान समूह के खनिपट्टे हेतु बालोद, राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी के समस्त क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। जिला बालोद के अंतर्गत स्थित लौह अयस्क के खनिपट्टे से प्राप्त होने वाली न्यास निधि का वितरण बालोद जिले में 50 प्रतिशत, राजनांदगांव में 20 प्रतिशत, दुर्ग 20 प्रतिशत तथा धमतरी में 10  प्रतिशत निर्धारित किया गया है। जिला कोरबा के अंतर्गत स्थित कोयला खदान समूह के खनिपट्टे हेतु कोरबा, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, जशपुर, मुंगेली, बेमेतरा, कबीरधाम, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के समस्त क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित करते हुए खदान समूह से प्राप्त न्यास निधि का वितरण कोरबा जिले में 50 प्रतिशत, जंाजगीर-चांपा में 20 प्रतिशत, बिलासपुर में 13 प्रतिशत, जशपुर में 5 प्रतिशत, मुंगेली में 4 प्रतिशत, बेमेतरा में 3 प्रतिशत, कबीरधाम में 3 प्रतिशत और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। जिला कोरिया के अंतर्गत स्थित कोयले के खनिपट्टे हेतु कोरिया, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के समस्त क्षेत्र  प्रभावित क्षेत्र घोषित करते हुए कोरिया जिले को 90 प्रतिशत और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले को 10 प्रतिशत न्यास निधि का वितरण निर्धारित किया गया है। जिला रायगढ़ के अंतर्गत स्थित कोयला खदान समूह के खनिपट्टे हेतु रायगढ़, जशपुर, महासमंुद जिले के समस्त क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित करते हुए खनिपट्टा क्षेत्र से प्राप्त न्यास निधि का वितरण रायगढ़ जिले में 70 प्रतिशत, जशपुर जिले में 15 प्रतिशत, महासमुन्द जिले में 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। जिला बलौदाबाजार के अंतर्गत स्थित मुख्य खनिज चूनापत्थर के खनिपट्टे हेतु बलौदाबाजार, रायपुर के समस्त क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र घोषित करते हुए खनिपट्टा क्षेत्र से प्राप्त न्यास निधि का बलौदाबाजार जिले में 80 प्रतिशत और रायपुर जिले में 20 प्रतिशत वितरण निर्धारित किया गया है। 

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के अनुसार सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर तथा गरियाबंद जिलों के खदान समूहों से अन्य जिले प्रभावित क्षेत्र में समाहित नहीं है, जिसके कारण उक्त जिलों के भीतर मुख्य खनिजों के खदान समूह के अतिरिक्त अन्य खनिजों की खदान एवं खदान के समूह की खनन एवं खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र संबंधित जिले हैं, जिसके संबंध में प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के प्राधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को है। जिला सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर एवं गरियाबंद छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के अनुसार उपरोक्त उल्लेखित खदान व खदान समूह के अतिरिक्त अन्य खनिजों की खदान एवं खदान के समूह की खनन एवं खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र संबंधित जिले हैं।