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कोरोना से परिवार के मुखिया की मृत्यु पर परिजनों को मिलेगी राहत

  - अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आशा एवं स्माईल नाम से नई योजना की शुरूआत -आर्थिक सहायता के लिए परिजनों को स्वीकृत की जाएगी ऋण राशि द...

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-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आशा एवं स्माईल नाम से नई योजना की शुरूआत

-आर्थिक सहायता के लिए परिजनों को स्वीकृत की जाएगी ऋण राशि

दुर्ग ।असल बात न्यूज़।

 जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिजनों को जीवनयापन के लिए हो रही कठिनाई को देखते हुए अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आशा एवं स्माईल नाम से नई योजना प्रारंभ की जा रही है। ऐसे परिजनों को जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजनांतर्गत व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा। जिसमें 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान शामिल होगा।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को जिले का मूल निवासी होना निर्धारित किया गया है। आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष की बीच होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए साथ ही अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग का होना अनिवार्य है। ऐसे व्यक्ति जो योजनांतर्गत व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते है, वे कार्यालय से संपर्क कर अन्य विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है। कार्यालय का दूरभाष नंबर 0788-2323450 से भी संपर्क कर सकते है। इसके लिए 25 जून तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है।