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कोविड से मृत कार्मिक के आश्रितों को सीमित अवधि के लिए चिकित्सा सुविधा

   भिलाई। असल बात न्यूज। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा कोविड से मृत  कार्मिकों के परिजनों के प्रति संवेदना दिखाते हुए उन्हें सीमित अवधि...

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  भिलाई। असल बात न्यूज।

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा कोविड से मृत  कार्मिकों के परिजनों के प्रति संवेदना दिखाते हुए उन्हें सीमित अवधि तक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। काॅर्पोरेट आॅफिस के निर्देशानुसार कोविड से मृत कार्मिक के आश्रितों को सीमित अवधि के लिए  चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु परिपत्र जारी किया गया है।

सेल चिकित्सा नियम के अनुसार मृत्यु के कारण कंपनी की सेवा से अलग हुए कार्मिकों के मामलों में पूर्व कार्मिक के पति/पत्नी को कंपनी अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा दी जाती है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के प्रकरणों में मृत कार्मिक के परिजनों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नियम अधिसूचित किया गया है।

 कोविड-19 के कारण कार्मिक की मृत्यु की तिथि कोमृत कार्मिक के सभी पात्र तथा वैद्य चिकित्सा आश्रितों को बीएसपी/सेल अस्पतालों में सीमित अवधि के लिए आगामी आदेश तक चिकित्सा सुविधा की अनुमति दी जाती है।