विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन नई दिल्ली, छत्तीसगढ़। असल बात न्यूज़। भारत सरकार के श...
विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन
कोविड-19 महामारी के उस दौर में जहां देश इसकी दूसरी लहर से जूझ रहा है, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्र के दायरे में विभिन्न श्रेणी के अनुसूचित रोजगार से जुड़े कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) की दर को बदलने की अधिसूचना जारी की है। वीडीए में बदलाव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा।
वीडीए में संशोधन श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। इस नए वीडीए संशोधन के लिए जुलाई से दिसंबर 2020 के महीनों के लिए औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू का उपयोग किया गया है।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, "इस कदम से देश के उन करीब 1.50 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा जो केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से जुड़े हैं। वीडीए में बढ़ोतरी से उन्हें इस महामारी के मुश्किल वक्त में सहारा मिलेगा।"
कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मजदूरी की दरें:
अनुसूचित रोजगार | कर्मचारियों की श्रेणी | वीडीए समेत मजदूरी की दर (स्थानानुसार, प्रति दिन, रूपए में) | ||
A | B | C | ||
सड़क/इमारत निर्माण और मरम्मत कार्य आदि | अकुशल | 645 | 539 | 431 |
अर्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षक | 714 | 609 | 505 | |
कुशल/ कलैरिकल | 784 | 714 | 609 | |
कुशलतम | 853 | 784 | 714 | |
सफाईकर्मी |
-- | 645 | 539 | 431 |
सामान लादने/ उतारने वाले कर्मी |
-- | 645 | 539 | 431 |
सुरक्षा एवं देखभाल कर्मी | बिना हथियार | 784 | 714 | 609 |
सशस्त्र | 853 | 784 | 714 | |
खेती | अकुशल | 411 | 375 | 372 |
| अर्ध-कुशल/ अकुशल सुपरवाइजर | 449 | 413 | 379 |
| कुशल/ कलैरिकल | 488 | 449 | 412 |
| कुशल | 540 | 502 | 449 |
खदानों में कार्यरत कर्मचारी:
श्रेणी | जमीन से ऊपर | जमीन के नीचे |
अकुशल | 431 | 539 |
अर्ध-कुशल/ अकुशल सुपरवाइजर | 539 | 645 |
कुशल/ कलैरिकल | 645 | 752 |
कुशलतम | 752 | 840 |
ये दरें कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए भी समान रूप से लागू होंगी।
केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार में लगे कर्मचारियों के लिए देश भर में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू किया जाता है।