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गंभीर कोविड-19 महामारी के चल ते आयकर से संबंधित कई प्रावधानों में छूट

  सरकार ने गंभीर महामारी के मद्देनज़र कुछ अनुपालनों की समय सीमा बढ़ाई नई दिल्ली। असल बात न्यूज़। गंभीर कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुईं प्...

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सरकार ने गंभीर महामारी के मद्देनज़र कुछ अनुपालनों की समय सीमा बढ़ाई

नई दिल्ली। असल बात न्यूज़।

गंभीर कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुईं प्रतिकूल परिस्थितियों और देश भर के करदाताओंकर सलाहकारों और अन्य हितधारकों से प्राप्त कई अनुरोधों को देखते हुएसरकार ने ऐसी कई अनुपालन तिथियाँ जिनमें छूट दी जा सकती है उन अनुपालनों की समय-सीमा बढ़ा दी है।

विभिन्न हितधारकों से प्राप्त किए गए कई अभ्यावेदन और उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिएकेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटीने आयकर अधिनियम1961 (अधिनियम) की धारा 119 के तहत करदाताओं द्वारा अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित छूट प्रदान की हैं:

  • अधिनियम के अध्याय XX के तहत आयुक्त (अपील) से अपील की जाती हैकि इस अध्याय की धारा के तहत दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल2021 या इसके बाद हैको धारा के तहत समय-सीमा के भीतर अथवा 31 मई2021 तक दायर किया जा सकता है। जो भी बाद में हो;
  • अधिनियम की धारा 144सी के तहत विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) पर आपत्तियांजिसके लिए इस धारा के तहत दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल2021 या उसके बाद हैको धारा के तहत समय-सीमा के भीतर अथवा 31 मई2021 तक दायर किया जा सकता है। जो भी बाद में हो;
  • अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस के जवाब में आयकर रिटर्न, जिसके लिए उक्त नोटिस के तहत आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, 2021 या उसके बाद है, इसे नोटिस के तहत समय के भीतर अथवा 31 मई, 2021 तक दायर किया जा सकता है।, जो भी बाद में हो;
  • आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4) और संशोधित धारा (5) के तहत संशोधित रिटर्न दाखिल करनाजिसे 31 मार्च2021 को या या उससे पहले दायर किया जाना था अब इसे 31 मई2021 तक दायर किया जा सकता है;
  • धारा 194-आईएधारा 194-आईबी और अधिनियम की धारा 194एम के तहत काटे गए कर का भुगतानऔर ऐसी कर कटौती के लिए चालान-सह-स्टेटमेंट दाखिल करनाजिन्हें आयकर नियमों1962 के नियम 30 के तहत 30 अप्रैल2021 (क्रमशः) भुगतान और पूर्ण किया जाना आवश्यक है अब इसे 31 मई2021 को अथवा इससे पहले भुगतान किया जा सकता है;
  • फॉर्म नंबर 61 के विवरणजिसमें फॉर्म नंबर 60 में प्राप्त घोषणाओं के विवरण शामिल हैंजिसे 30 अप्रैल2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना है, अब इसे 31 मई2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।

सीबीडीटी परिपत्र संख्या 8/2021 में एफ. संख्या 225/49/2021/आईटीए-II दिनांक 30.04.2021 जारी किया गया। उक्त परिपत्र www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।