कोरिया  । असल बात न्यूज।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  एस0एन0राठौर द्वारा दिनांक 24 मार्च 2021 को दण्ड प्रकिया संहिता 1973, की धारा 144 के अधीन आदेश जारी किये गये हैं। उक्त आदेश के “कंडिका 10 - अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेलवे अथवा सड़क मार्ग से जिला कोरिया में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन को सूचना देते हुए 07 दिवस होम क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य होगा” के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य राज्यों से जिला कोरिया में विभिन्न प्रयोजनों हेतु 72 घंटे के लिए आने वाले व्यक्तियों पर 07 दिवस होम क्वारंटाईन की बाध्यता नहीं होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण एवं मिलना-जुलना सख्त वर्जित रहेगा।