आप महासमुंद जिले की तरफ से राजधानी रायपुर की ओर आने वाली बस में बैठ जाइए आपको उन प्रत्येक बसों में 15,20 ग्रामीण परिवार सहित जरूर दिख जाएंगे जो कि अपना गांव छोड़कर काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं। इन्हें अपने गांव में काम तो मिल जाता है, मनरेगा के तहत भी सरकार के द्वारा इन्हें काम उपलब्ध कराया जा रहा है लेकिन मजबूरी कम मिलती है इसलिए इनमें, दूसरे राज्यों में जाकर काम करने के प्रति आकर्षण बना रहता है। इस साल कोरोना महामारी के फैलाव का संकट अभी भी बना हुआ है।लोगों को अधिक जरूरत नहीं होने पर घर से बाहर नहीं निकलने को जा रहा है। लेकिन ये ग्रामीण काम के लिए अपना घर- बार छोड़ रहे हैं।स्वास्थ्य के साथ दूसरे कई तरह की जोखिम को उठाने तैयार हैं। कई तरह की जोखिमों को उठाकर पलायन कर रहे हैं।बड़ी बात यह भी होती है कि पूरा का पूरा परिवार गांव से पलायन कर जाता है।लोग बताते हैं कि ऐसे में कई गांव पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। एक बड़ी विडंबना यह भी है कि ऐसा मौका मिलने पर गांव में अतिक्रमणकारियों का मनोबल बढ़ जाता है और जो गांव की कीमती जमीन पर अतिक्रमण कारी अतिक्रमण का लेते हैं।



अभी जिले के कलेक्टर के आदेश अनुसार  24 नवम्बर 2020 एवं 25 नवम्बर 2020 को विकासखण्ड पिथौरामहासमुन्दबागबाहरा के संबंधित ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पलायन के दौरान फंसे विकासखण्ड पिथौरा के 22, महासमुंद के 07 एवं बागबाहरा विकासखण्ड के 02 इस प्रकार कुल 31 मजदूरों का श्रमिक पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है।

जिला श्रम पदाधिकारी ने बताया कि स्वेच्छा से अन्य प्रदेश कार्य करने के उद्देश्य से जानेे वाले श्रमिक अन्य प्रदेश जाने से पूर्व श्रमिक पंजीयन अनिवार्य रूप से कराएं ताकि वे श्रम विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं को प्राप्त करने के लिए वे पात्र हो। श्रमिक पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज जिसमें 01 पासपोर्ट कलर फोटोआधार कार्डराशन कार्डबैंक पासबुकमोबाईल नम्बर एवं नियोजन प्रमाण-पत्र आदि लेकर नजदीकी लोक सेवा केन्द्र (च्वाईस सेंटर) में आॅनलाईन आवेदन कर सकते है।

श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूर ठेकेदारों (लेबर सरदारों) को सख्त हिदायत दी गई है कि वे श्रमिकों को अन्य राज्य कार्य कराने ले जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेकि समस्त श्रमिकों का श्रमिक पंजीयन (श्रमिक कार्ड) बना हुआ है। अन्यथा किसी भी स्थिति में संबंधित ठेकेदारों का विभाग में जमा प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अपंजीकृत मजदूर ठेकेदार (लेबर सरदार) शीघ्र पंजीयन कराएं। संबंधित ग्राम पंचायतों में पलायन पंजी आवश्यक रूप से संधारित किया जाना चाहिए।