राजनांदगांव, रायपुर। असल बात न्यूज़

छŸाीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधानों के आधार पर कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा द्वारा राजनांदगांव जिले के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए मासिक एवं दैनिक वेतन दरें निर्धारित किया गया है। यह मासिक एवं दैनिक वेतन दरें 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगी। दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल वर्ग के कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अ, ब  एवं स जोन में विभक्त किया गया हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी श्रमायुक्त छŸाीसगढ़ ऱायपुर खंड-3 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर तथा वेबसाईट www.cglabour.gov.in से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।